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सिलीगुड़ी : बिजनेस पार्टनर बनाने के नाम पर ठगी, 31 लाख रुपये लेकर दिखाया ठेंगा

सिलीगुड़ी : दोस्ती निभाने में सर्वस्व न्यौछावर करने वाली कहानियों के साथ दोस्त का सर्वस्व लूटने वाली घटनाओं की संख्या भी कम नहीं है. दोस्त के पीठ में खंजर गोदने वाली एक और घटना सामने आयी है. दोस्ती को बिजनेस पार्टनर में बदलने का सपना दिखाकर एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 31 लाख रूपया […]

सिलीगुड़ी : दोस्ती निभाने में सर्वस्व न्यौछावर करने वाली कहानियों के साथ दोस्त का सर्वस्व लूटने वाली घटनाओं की संख्या भी कम नहीं है. दोस्त के पीठ में खंजर गोदने वाली एक और घटना सामने आयी है. दोस्ती को बिजनेस पार्टनर में बदलने का सपना दिखाकर एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 31 लाख रूपया लूट कर ठेंगा दिखा दिया.
षडयंत्र समझने के बाद पीड़ित व्यक्ति ने प्रशासन की शरण ली है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया. अदालत ने आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है.
आरोपी का नाम देवज्योति भट्टाचार्य बताया गया है. वह फिलहाल सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस की माटीगाड़ा थाना अंतर्गत उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज चौकी पुलिस की रिमांड में है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीड़ित व्यक्ति सिलीगुड़ी से सटे सुकना स्थित एक निजी स्कूल में शिक्षक हैं.
आरोपी देवज्योति भट्टाचार्य भी उसी स्कूल के शिक्षक थे. वह सिलीगुड़ी के सेवक रोड इलाके का निवासी है. इसके अतिरिक्त शहर से सटे माटीगाड़ा स्थित मेडिकल मोड़ इलाके में देवज्योति भट्टाचार्य का एक रेस्टोरेंट व एक पेट्रोल पंप भी है.
कई वर्ष पहले स्कूल की नौकरी छोड़ कर व्यवसाय में रम गये. स्वाभाविक रूप से स्कूल के कई शिक्षकों के साथ उनका करीबी संबंध है. मेडिकल मोड़ निवासी पीड़ित शिक्षक के साथ भी उसका अच्छा संबंध था. इसी संबंध का फायदा उठाकर आरोपी ने दोस्त को ही लूट लिया. पीड़ित व्यक्ति के वकील समर रक्षित ने बताया कि उनके मुअक्किल को अपने पेट्रोल पंप व्यवसाय में पार्टनर बनाने का लालच देकर देवज्योति भट्टाचार्य ने 31 लाख रुपये ऐंठ लिये.
पेशे से शिक्षक उनका मुअक्किल वर्ष 2011 से 2017 तक धीरे-धीरे कर के देवज्योति को 31 लाख रूपए दिया. इसके बाद व्यवसाय में पार्टनरशीप की मांग करने पर देवज्योति टाल-मटोल करने लगा. उसकी मंशा साफ होने पर देवज्योति ने मेडिकल पुलिस चौकी में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया. मामला दर्ज होते ही पुलिस ने देवज्योति सरकार को गिरफ्तार किया.
उसे भारतीय दंड विधान की धारा 420 (छल व वेइमानी से रूपया हड़प करना) तथा धारा 406 (विश्वास का अपराधिक हनन) के लिए गिरफ्तार कर सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया. अदालत ने आरोपी को तीन दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंपा है.
पुलिस मामले की जांच कर रही है. आरोपी के परिवार से संपर्क साधने की कोशिश की गयी लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो पाया. सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस के डीसीपी तरूण हलदार ने बताया कि धोखा देकर 31 लाख रूपए हड़पने का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया है. अदालत ने आरोपी को तीन दिन के रिमांड पर मेडिकल चौकी की पुलिस को सौंपा है.

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