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हिंगोरा अपहरण मामले के दो आरोपितों ने किया सरेंडर

छपरा (कोर्ट): गुजरात के उद्योगपति के पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण एवं करोड़ों की फिरौती लेकर रिहा करने के मामले में सीआइडी द्वारा जांचोपरांत बनाये गये अभियुक्तों में से दो ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया. सोमवार को दोनों फरार आरोपित अनिल कुमार सिंह और राकेश सिंह उर्फ डिंपू, जो रांची के चुटिया निवासी हैं, ने […]

छपरा (कोर्ट): गुजरात के उद्योगपति के पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण एवं करोड़ों की फिरौती लेकर रिहा करने के मामले में सीआइडी द्वारा जांचोपरांत बनाये गये अभियुक्तों में से दो ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया.

सोमवार को दोनों फरार आरोपित अनिल कुमार सिंह और राकेश सिंह उर्फ डिंपू, जो रांची के चुटिया निवासी हैं, ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम उदय कुमार उपाध्याय के न्यायालय में अपने अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह प्रथम की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया. न्यायालय ने दोनों को 30 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में मंडलकारा भेजने का आदेश दिया.
ज्ञात हो कि हिंगोरा मामले में चल रहे तीन सत्रवाद 283/14 व 404/15 तथा 103/18 में अगली सुनवाई की तिथि 30 जुलाई है. उक्त तिथि को दोनो आरोपितों के विरुद्ध आरोप का गठन किया जा सकता है. विदित हो कि मामले की जांच कर रही सीआइडी की टीम ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध अपहरण में संलिप्त होने के पुख्ता सबूत के आधार पर इन्हें हिंगोरा मामले में दर्ज नयागांव थाना कांड संख्या 111/13 में अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया था.
न्यायालय द्वारा दोनों के विरुद्ध कुर्की जब्ती के आदेश के बाद इन्हें फरार घोषित कर दिया गया था. वहीं, इसी मामले में काराबंदी अभियुक्त वैशाली के बिदुपुर निवासी धर्मनाथ सिंह उर्फ धर्मा के अधिवक्ता वीरेश कुमार चौबे ने धर्मा द्वारा दाखिल नियमित जमानत याचिका पर बहस की, जिसमें न्यायाधीश ने आदेश को अभिलेख पर रखा है.
साथ ही अधिवक्ता श्री चौबे ने मामले के अन्य आरोपित रंजीत सिंह, सबल किशोर सिंह, रामप्रकाश और राजीव कुमार की ओर से अपर लोक अभियोजक रामनारायण प्रसाद द्वारा दाखिल आवेदन का प्रति उत्तर दिया. एपीपी श्री प्रसाद ने उपरोक्त आरोपित समेत अन्य के बैंक एकाउंट को प्रदर्श कराने को लेकर न्यायालय में आवेदन दिया था. इसमें कोर्ट ने बचाव पक्ष से प्रति उत्तर देने को कहा था.

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