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रांची : लापता चार बच्चों का नहीं मिला सुराग, सरकार का पुतला फूंका

रांची: जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर जगन्नाथपुर बस्ती निवासी चार बच्चे (विकास मुंडा, संतु मुंडा, आशीष उरांव व भोला मुंडा, सभी की उम्र 13-14 वर्ष) चार जनवरी 2019 से लापता हैं. पुलिस अभी तक बच्चों का पता नहीं लगा पायी है. इसको लेकर परिजनों व ग्रामीणों में रोष व्याप्त है. गुरुवार को बस्ती के […]

रांची: जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर जगन्नाथपुर बस्ती निवासी चार बच्चे (विकास मुंडा, संतु मुंडा, आशीष उरांव व भोला मुंडा, सभी की उम्र 13-14 वर्ष) चार जनवरी 2019 से लापता हैं. पुलिस अभी तक बच्चों का पता नहीं लगा पायी है. इसको लेकर परिजनों व ग्रामीणों में रोष व्याप्त है. गुरुवार को बस्ती के लोगों ने लीची बगान से जुलूस निकाला. जुलूस बिरसा चौक पर पहुंच कर सभा में तब्दील हो गया. यहां सरकार का पुतला फूंका गया. इधर, इस संबंध में जगन्नाथपुर थाना प्रभारी अनूप कर्मकार का कहना है कि चारों बच्चे अपने मन से गये है़ं हटिया रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी से पुलिस काे यह जानकारी मिली है़
बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के संस्थापक सिद्धेश्वर सिंह ने कहा कि मानव तस्करों ने बच्चों को गायब किया है. एक सप्ताह के अंदर अगर पुलिस इन बच्चों को ढूंढ़ कर नहीं लाती है, तो विधानसभा सत्र के दौरान आंदोलन किया जायेगा़
समिति के संयोजक मिंटू पासवान ने कहा कि प्रशासन लोगों को ठेंगा दिखा रहा है. सभा को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के राज्य कमेटी सदस्य श्यामल माझी, जूलियस, नेहा, सोनी तिर्की, राजू भुइयां, बच्चों के परिजन प्रकाश मुंडा, रतन मुंडा, सुशीला देवी, सोनी देवी, प्रीति, भाटा मुंडा, रोपनी देवी, प्रदुम्न मुंडा, रूपन मुंडा आदि ने संबोधित किया.
रांची : पलामू के सतबरवा ओपी क्षेत्र में हुए चर्चित बकोरिया कांड से जुड़े दस्तावेज को जुटाने के लिए दिल्ली सीबीआइ की टीम रांची और पलामू में अलग-अलग स्थानों पर गयी.
मामले से जुड़े दस्तावेज के लिए टीम पलामू कोर्ट के अलावा रांची स्थित सीआइडी मुख्यालय भी गयी. बताया जा रहा है कि सीबीआइ के एसपी विनय कुमार अगले सप्ताह दिल्ली से रांची पहुंचेंगे. अपनी टीम के साथ मामले की समीक्षा के बाद सीबीआइ की जांच शुरू हो जायेगी. इस कड़ी में टीम के सदस्य पलामू के सतबरवा व बकोरिया के अलावा लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र भी जा सकते हैं. वहीं मामले से जुड़े अफसरों से भी पूछताछ हो सकती है.
बता दें कि इस कथित पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में 12 लोग मारे गये थे. सीआइडी ने अपनी जांच में मुठभेड़ को सही करार दिया था, लेकिन पीड़ित पक्ष मुठभेड़ को साजिश के तहत हत्या बता रहा है. मामले में हाइकोर्ट ने सीबीआइ जांच का आदेश दिया था.

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