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65000 तक में मिल रहा है जीएसटी सॉफ्टवेयर

रांची: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लागू हुए एक महीना होने को है. बाजार में जीएसटी सॉफ्टवेयर का अपडेटेड वर्जन कई कंपनियों ने उपलब्ध करा दिया है. इसमें टैली, मार्ग इआरपी, क्लियर टैक्स, जेन जीएसटी, सैप, एक्सेल, आउटबुक्स, रीच वर्सेस डेस्कटॉप, क्विक बुक्स.इन, एनएसडीएलजीएसपी, टैक्समैन और बीजी प्रमुख हैं. सभी कंपनियां अपनी खूबियों के […]

रांची: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लागू हुए एक महीना होने को है. बाजार में जीएसटी सॉफ्टवेयर का अपडेटेड वर्जन कई कंपनियों ने उपलब्ध करा दिया है. इसमें टैली, मार्ग इआरपी, क्लियर टैक्स, जेन जीएसटी, सैप, एक्सेल, आउटबुक्स, रीच वर्सेस डेस्कटॉप, क्विक बुक्स.इन, एनएसडीएलजीएसपी, टैक्समैन और बीजी प्रमुख हैं.
सभी कंपनियां अपनी खूबियों के साथ सॉफ्टवेयर बेच रही हैं, जिसमें व्यवसायियों, कांट्रैक्टरों, कंपनियों और अन्य को जीएसटी का रिटर्न भरने, जीएसटी की बिलिंग करने और अन्य सुविधाओं का जिक्र है. ये सॉफ्टवेयर सिंगल यूजर से लेकर मल्टी यूजर तक के लिए उपलब्ध कराये जा रहे हैं. सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर 25 सौ रुपये से लेकर 21700 रुपये तक की कीमत में उपलब्ध है, जबकि मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर की कीमत 25 हजार से लेकर 65 हजार से अधिक तक है.
सभी दुकानों में सॉफ्टवेयर के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर जरूरी : अधिकतर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जीएसटी के लागू होने के बाद कंप्यूटर और प्रिंटर की अनिवार्यता बढ़ गयी है. दुकानदार और प्रतिष्ठान के संचालकों को अब कंप्यूटर से बिलिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है. ग्राहकों से वसूले जा रहे कर पर अब सीजीएसटी और एसजीएसटी अंकित करना जरूरी है. चाहे गारमेंट्स हो, खाद्य सामग्रियां हो, सजावटी वस्तुएं हों और अन्य सभी में तय दर के अनुसार जीएसटी चार्ज करना जरूरी किया गया है. दुकानदारों को बेची जानेवाली सामग्री का ब्योरा भी इनपुट क्रेडिट के लिए जरूरी किया गया है. कर का लाभ लेने के लिए भी दुकानदारों को आइजीएसटी का उल्लेख करना जरूरी किया गया है.
दुकानदारों के लिए जीएसटीएन नंबर लेना जरूरी
जीएसटी लागू होने के बाद सभी दुकानदारों, प्रतिष्ठानों के लिए जीएसटीएन नंबर लेना जरूरी किया गया है. पहले मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली के समय दुकानदारों के लिए टिन नंबर लेना जरूरी था. अब उसे ही बदल कर जीएसटीएन कर दिया गया है. इतना ही नहीं कांट्रैक्टरों के लिए जीएसटी कोड भी लेना जरूरी कर दिया गया है.

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