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झारखंड में गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण लागू

रांची : राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण देने का प्रावधान लागू कर दिया गया है. इसके तहत उन्हें सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में 10%आरक्षण देने से संबंधित संकल्प जारी कर दिया है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी संकल्प के मुताबिक आरक्षण का लाभ सिर्फ वैसे सवर्णों को […]

रांची : राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण देने का प्रावधान लागू कर दिया गया है. इसके तहत उन्हें सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में 10%आरक्षण देने से संबंधित संकल्प जारी कर दिया है.
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी संकल्प के मुताबिक आरक्षण का लाभ सिर्फ वैसे सवर्णों को मिलेगा, जिनकी आदमनी आठ लाख से अधिक नहीं हो. आरक्षण प्रावधान लागू होने से एसटी, एससी व ओबीसी को पहले से दिया गया आरक्षण प्रभावित नहीं होगा. इस तरह राज्य में अब आरक्षण की सीमा बढ़ कर 50 से 60% हो गयी है. वैसे लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, जिनके पास पांच एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि होगी.
100 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट हो. अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज और ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड हो. आरक्षण के इस प्रावधान का लाभ लेने के लिए आवेदक को आय प्रमाण पत्र व संपत्ति प्रमाण पत्र देना होगा. संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले सक्षम पदाधिकारी संबंधित परिवार के विभिन्न शहरों व क्षेत्रों की कुल संपत्ति को मिला कर उसका आकलन करेंगे.
आरक्षण का नया प्रावधान
अनुसूचित जाति 10 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति 26 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग-एक 08 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग दो 06 प्रतिशत
गरीब सवर्ण 10 प्रतिशत
कुल 60 प्रतिशत

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