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शिक्षक नुरुल्लाह हत्याकांड में शामिल आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

मेदिनीनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने फिरौती के लिए अपहरण व हत्या के मामले में एक आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी कृष्णा सिंह विश्रामपुर थाना क्षेत्र के कौडिया का रहने वाला है. क्या था मामला : मामला 12 जनवरी 2010 का है. पलामू के विश्रामपुर […]

मेदिनीनगर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने फिरौती के लिए अपहरण व हत्या के मामले में एक आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी कृष्णा सिंह विश्रामपुर थाना क्षेत्र के कौडिया का रहने वाला है.

क्या था मामला : मामला 12 जनवरी 2010 का है. पलामू के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के घरटिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक मो नुरुल्लाह की हत्या हुई थी. 12 जनवरी को प्रधानाध्यापक मो. नुरुल्लाह अपने स्कूल जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में खूंटी सोत नदी के पास से उनका अपहरण कर लिया गया था. मो. नुरुल्लाह गढ़वा थाना क्षेत्र के पीपरा के रहने वाले थे. उनके पुत्र मो. अकरम रजा खान ने 13 जनवरी 2010 को विश्रामपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
प्राथमिकी में यह कहा गया था कि उसके पिता मो. नुरुल्लाह उत्क्रमित मध्य विद्यालय घरटिया में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थे. 12 जनवरी 2010 को उनके मोबाइल से घर पर फोन आया . उसकी बहन ने फोन उठाया तो कहा गया कि नुरुल्लाह का अपहरण कर लिया गया है.उस व्यक्ति ने उसके पिता से भी फोन पर बात करायी. इसके बाद कई बार उस मोबाइल से बात हुआ और फिरौती की मांग की गयी.
काफी खोजबीन करने के बाद जब वह थाना में सूचना देने आ रहा था तो कुछ लोगों ने उसे बताया कि तीन लोग तुम्हारे पिता को पकड़कर पीटते हुए इधर से ले जा रहे थे. इसी सूचना के आधार पर मो. अकरम ने थाना में अपहरण का मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराया था. बाद में पुलिस द्वारा मामले का अनुसंधान किया गया. इसमें पाया गया कि शिक्षक मो. नुरुल्लाह का अपहरण घरटिया रोड खूंटी सोत नदी के पास से किया गया है. घटनास्थल से अपहरण के समय प्रयुक्त व उपयोग में लाये गये सिम व अन्य समान को पुलिस ने बरामद किया. पुलिस ने अपराधी को पकड़ा और उससे पूछताछ की. तब यह बात खुलकर सामने आया कि अपहरण के बाद शिक्षक नुरुल्लाह की हत्या कर दी गयी थी.
पुलिस ने अपराधियों की नि‍शानदेही पर मो. नुरुल्लाह का कंकाल बरामद किया था. इस मामले में एक अन्य आरोपी रूपल सिंह को पूर्व में ही अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनायी जा चुकी है. पुलिस अनुसंधान, फॉरेंसिक रिपोर्ट एवं गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने आरोपी कृष्णा सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

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