लंदन : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को एक और झटका देते हुए स्कॉटलैंड की शीर्ष अदालत ने इस हफ्ते से लेकर अक्तूबर मध्य तक संसद को निलंबित रखने के उनके फैसले को बुधवार को गैरकानूनी करार दिया. स्कॉटलैंड के कोर्ट ऑफ सेशन के तीन न्यायाधीशों की समिति ने जॉनसन के कदम को चुनौती देने वाले राजनीतिकों के समूह के पक्ष में फैसला सुनाया.
जॉनसन ने ब्रेक्जिट पर मतदान को लेकर बार-बार मिली हार के बीच ब्रिटेन की संसद को इस हफ्ते निलंबित कर दिया था. न्यायाधीशों ने अपने निष्कर्ष में कहा कि संसद का निलंबन संसदीय कामकाज को बाधित करने के अनुचित मकसद से प्रेरित है. इस आदेश में कहा गया, अदालत इस अनुसार आदेश देती है कि प्रधानमंत्री की महारानी को दी गयी सलाह और उसके बाद हुआ सत्रावसान गैरकानूनी है और इसलिए यह प्रभावी नहीं होगा. इस संबंध में पूर्ण आदेश शुक्रवार को जारी किया जायेगा. इस फैसले ने अदालत के पूर्व के उस फैसले को पलट दिया जिसमें पिछले हफ्ते कहा गया था कि जॉनसन ने कोई कानून नहीं तोड़ा है.
ब्रिटेन सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, हम आज के फैसले से निराश हैं और ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे. ब्रिटेन सरकार को एक मजबूत घरेलू वैधानिक एजेंडा लाने की जरूरत है. इस पर अमल करने के लिए संसद का सत्रावसान करना कानूनी एवं जरूरी रास्ता है. इस आदेश से संसद के वर्तमान निलंबन पर तत्काल कोई असर नहीं होगा क्योंकि अदालत की तरफ से निलंबन के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है. मामले में पूर्ण सुनवाई उच्चतम न्यायालय में अगले मंगलवार से शुरू होगी. ब्रिटेन के सांसदों को 14 अक्तूबर तक फिलहाल संसद नहीं लौटना है. 14 अक्तूबर को जब वे लौटेंगे तो महारानी के भाषण के जरिये जॉनसन की वैधानिक योजनाओं को सामने रखा जायेगा. इस बीच ब्रिटेन को 31 अक्तूबर को यूरोपीय संघ से अलग होना है.