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वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर देना होगा जुर्माना

नवादा : सभी वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी (एचएसआरपी) नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है. एक अप्रैल 2019 से लागू नये नियमों के अनुसार हर वाहन शोरूमों को बगैर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट के बेचने पर रोक लगा दी गयी है. बावजूद एक अप्रैल से लागू इस अधिनियम के तहत पूरे जिले में 9033 वाहनों […]

नवादा : सभी वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी (एचएसआरपी) नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है. एक अप्रैल 2019 से लागू नये नियमों के अनुसार हर वाहन शोरूमों को बगैर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट के बेचने पर रोक लगा दी गयी है. बावजूद एक अप्रैल से लागू इस अधिनियम के तहत पूरे जिले में 9033 वाहनों की बिक्री की गयी है, जिसमें 4527 वाहनों में ही हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाया गया है.

इस बिंदु पर जिला परिवहन ने सख्ती बरतने पर अमल करना शुरू कर दिया है. इसके लिए सभी वाहन डीलरों को गंभीरता से पालन करने का निर्देश दिया जा चुका है. वाहनों की सुरक्षा के लिये हाई सिक्यूरिटी (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सात वर्ष बीत जाने के बाद भी हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने में लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. इन हालातों में परिवहन विभाग ने एक सितंबर से लागू नये परिवहन नियमों की पालन को लेकर जांच अभियान चला रखी है. इसमें अन्य जांच के साथ-साथ हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट का जांच भी सख्ती करना शुरू कर दी है.
पिछले 18 दिनों में एमभीआइ ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए विभिन्न वाहनों से हेलमेट व सीट बेल्ट सहित हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट को लेकर 1.5 लाख रुपये जुर्माने की वसूली की है. बताया जाता है कि हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं रहने पर प्रति वाहन छह सौ रुपये फाइन बतौर जुर्माना वसूली किया जाना है.
वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
13 दिसंबर 2012 को ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया था. गौरतलब हो कि एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाने का आदेश 13 दिसंबर 2012 को ही सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया था. लेकिन, इसकी रफ्तार काफी धीमा रहने के कारण पिछले 18 दिनों से विभाग ने गंभीरता दिखाते हुए फाइन का भी प्रावधान शुरू कर दिया है. इस नंबर प्लेट को बनाने का काम दिल्ली के उत्सव सेफ्टी सिस्टम कंपनी ने ले रखा है. इसका काउंटर परिवहन विभाग के परिसर में संचालित है.
सात वर्ष बाद भी शत-प्रतिशत हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने के प्रति लोग नहीं हो रहे जागरूक
वाहनों की चोरी होने से बचाने में यह नंबर प्लेट होता है कारगर
गाड़ियों के साथ हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट देना एक अप्रैल से कर दिया गया अनिवार्य
50 प्रतिशत वाहनों में ही लगाया गया हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट
एक अप्रैल 2019 से 18 सितंबर 2019 तक 9033 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है. इसमें अब तक 50 प्रतिशत ही वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाया गया है. एजेंसी में अप्लाई के बाद अब भी एक अप्रैल से पहले अप्लाई किये गये करीब एक हजार से अधिक नंबर प्लेट लोगों ने नहीं लिया है, जो बेकार पड़ा हुआ है.
एक अप्रैल 2019 से बेची गयी वाहनों में बाइकों की संख्या 7930 है. इसमें स्कूटर व मोपेड भी शामिल है. ट्रकों की संख्या 44, बड़ी बसों की संख्या 30, माल वाहक छोटी वाहनों की संख्या 108, प्राइवेट चार पहिया वाहनों की संख्या जिसमें कार, जीप व लक्जरी वाहन 300 की संख्या में है.

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