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कांग्रेस नेता शिवकुमार तिहाड़ जेल से रिहा, समर्थकों ने बांटी मिठाइयां और फोड़े पटाखे

नयी दिल्ली/बेंगलुरु : दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को बुधवार शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया. एक जेल अधिकारी ने यह जानकारी दी. वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर धनशोधन मामले में आरोपी हैं. शाम में अदालत का आदेश मिलने के बाद उन्हें रात […]

नयी दिल्ली/बेंगलुरु : दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को बुधवार शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया. एक जेल अधिकारी ने यह जानकारी दी. वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर धनशोधन मामले में आरोपी हैं.

शाम में अदालत का आदेश मिलने के बाद उन्हें रात में 9.15 बजे मेडिकल जांच और अन्य औपचारिकताओं के बाद रिहा कर दिया गया. अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि 57 वर्षीय शिवकुमार सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि दस्तावेज जांच एजेंसियों के पास हैं. ईडी ने उनकी जमानत याचिका को चुनौती दी थी. शिवकुमार को धनशोधन मामले में तीन सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में रखा गया था.

इससे पहले न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहत पाने के हकदार हैं क्योंकि ऐसी कोई भी सामग्री नहीं दिखायी गयी है जिससे उनके भागने की आशंका हो. उन्होंने कहा कि शिवकुमार सबूतों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि दस्तावेज जांच एजेंसियों के पास हैं. साथ ही वह अब सत्ता में नहीं हैं और यह दिखाने के लिए भी कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने या उनके परिवार के सदस्यों या करीबी सहयोगियों ने गवाहों को प्रभावित किया है. अदालत ने उन्हें पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा. न्यायमूर्ति ने निर्देश दिया कि उन्हें 25 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किया जाये. शिवकुमार ने जमानत नहीं देने के निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.

कर्नाटक में सात बार से विधायक शिवकुमार, नयी दिल्ली के कर्नाटक भवन के कर्मचारी हनुमंथैया और अन्य आरोपियों के साथ धनशोधन रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. आयकर विभाग ने उनके खिलाफ करोड़ों रुपये के कथित कर चोरी और हवाला लेन-देन मामले में पिछले साल बेंगलुरु में एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके आधार पर ईडी ने उनके खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया.

इसबीच, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और सिद्धरमैया ने डीके शिवकुमार को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है. शिवकुमार को जमानत मिलने की खबर अदालत से बाहर आने के बाद उनके समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाये और रामनगर, बेलगावी, तुमकुरू, कनकपुरा, मांड्या और नेता के आवास के निकट मिठाइयां बंटवायी. गौड़ा ने ट्वीट किया, दिल्ली उच्च न्यायालय ने डी के शिवकुमार को जमानत देकर आम लोगों का विश्वास न्यायिक प्रणाली में बढ़ाया है. मैं अदालत के फैसले का स्वागत करता हूं. सिद्धरमैया ने बगलकोट में संवाददाताओं से कहा, उच्च न्यायालय से जमानत मिलना एक अच्छी खबर है. उन्होंने आरोप लगाया कि शिवकुमार को राजनीति की वजह से निशाना बनाया जा रहा है.

सिद्धरमैया ने कहा, उन्हें (ईडी) जांच करने दें, लेकिन जांच के दौरान जेल भेजना सही नहीं है. दोषी साबित होने के बाद ही किसी को जेल भेजा जा सकता है, लेकिन जांच के दौरान ही जेल भेजना सही नहीं है. प्रतिशोध की राजनीति सही चीज नहीं है. कुमारस्वामी ने ट्वीट किया, डीके शिवकुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत मिलना खुशी की बात है. सोमवार को मैंने शिवकुमार से मुलाकात की और उनका उत्साह बढ़ाने की कोशिश करने के साथ ही जमानत मिलने की उम्मीद जतायी थी.

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