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बैंक प्रबंधक को कारावास और 7.5 लाख का जुर्माना

पटना : सीबीआइ एक के विशेष जज मनोज कुमार सिंह की अदालत द्वारा पीएनबी क्षेत्रीय कार्यालय पटना के तत्कालीन शाखा प्रबंधक प्रदीप कुमार शर्मा को फर्जी खाता खोलकर व फर्जी बिल बनाकर लाखों रुपये गबन करने के मामले में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व लगभग 7.5 लाख रुपये अर्थदंड की सजा दी. उक्त मामला […]

पटना : सीबीआइ एक के विशेष जज मनोज कुमार सिंह की अदालत द्वारा पीएनबी क्षेत्रीय कार्यालय पटना के तत्कालीन शाखा प्रबंधक प्रदीप कुमार शर्मा को फर्जी खाता खोलकर व फर्जी बिल बनाकर लाखों रुपये गबन करने के मामले में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व लगभग 7.5 लाख रुपये अर्थदंड की सजा दी. उक्त मामला वर्ष 1986 -89 के बीच का है. इसमें अभियुक्त ने पीएनबी के अधिवक्ता पैनल के तीन अधिवक्ताओं के नाम पर फर्जी उनका खाता खोलकर तथा उनके नाम पर फर्जी बिल बनाकर लगभग सात लाख रुपये का बैंक से भुगतान प्राप्त कर गबन किया.
उक्त मामले में जिन अधिवक्ताओं के नाम पर खाता खोल कर फर्जी बिल बनाया गया था, उन्हाेंने ने भी अदालत में उपस्थित होकर खाता खोलने व बिल पास कराने से साफ इनकार किया. अदालत ने अभियुक्त को भादवि की धारा 420, 467, 468,471 व 477 में दोषी पाते हुए पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी. वहीं, अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में भी दोषी पाते हुए गबन किये गये राशि छह लाख 91 हजार 960 रुपये अर्थदंड एवं छह फीसदी साधारण ब्याज वर्ष 1990 से लगाकर राशि भुगतान करने तक देने का निर्देश दिया है, जो अभियुक्त की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी.
दारोगा को कारावास
पटना : निगरानी ट्रैप के विशेष जज द्वारा चेरकी थाना गया के तत्कालीन दारोगा नागेंद्र प्रताप सिंह को घूस लेने के मामले में दो साल का सश्रम कारावास व दस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. निगरानी के विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार सिंह ने उक्त मामले में कुल नौ गवाहों को पेश किया. उन्होंने बताया कि मामले के सूचक अशोक कुमार गुप्ता के भाई का जब्त टेंपाे मुक्त करने के नाम पर अभियुक्त द्वारा पांच हजार रुपये घूस की मांग की गयी थी. निगरानी की टीम ने अभियुक्त को तीन दिसंबर 2009 को तीन हजार रुपया घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था.

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