नयी दिल्ली : कालेधन को सफेद करने के लिए सरकार ने नयी स्कीम की घोषणा की है. यह स्कीम आज शनिवार से लागू होगी. 31 मार्च 2017 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से चलने वाली इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति 50 प्रतिशत टैक्स व जुर्माना देकर कालेधन को सफेद कर सकता है. सरकार ने कालेधन रखने वालों की सूचना देने के लिए मेल आइडी भी जारी की है. blackmoney@inconmetax.gov.in पर आप कालेधन की जानकारी सरकार को दे सकते हैं.
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कल प्रेस कॉफ्रेंस में कहा कि अघोषित आय का खुलासा करने वालो का नामों को गुप्त रखा जायेगा. 50 फीसदी टैक्स व जुर्माना के अलावा कालेधन को सफेद बनाने के लिए जिन अन्यप्रावधानों की बात कही गयी है. उनमें 25 फीसदी रकम चार साल के लिए बैंकों में जमा हो जायेगी. इस जमा रकम पर ब्याज नहीं मिलेगा.
कालाधन घोषणा नहीं करने वालों पर चलाया जा सकता है मुकदमा
सरकार ने साफ किया कि 31 मार्च 2017 के बाद जो भी लोग पकड़े जायेंगे. उन्हें जुर्माना देने के साथ अभियोजन का सामना कर पड़ सकता है. राजस्व सचिव ने कहा कि बैंकों में जमा सभी धन सफेद नहीं हो जायेगा. यदि पैसे का हिसाब नहीं मिला तो यह काला धन ही माना जायेगा.
अधिया ने कहा कि नयी घोषित योजना के तहत कालेधन की घोषणा नहीं कर बाद में आयकर रिटर्न में उसे आय के रूप में दिखाने पर कुल मिलाकर 77.25 प्रतिशत तक का जुर्माना व कर देना सकता है. यही नहीं, अगर किसी ने इस योजना के तहत व उसके बाद रिटर्न में भी इस तरह के धन का खुलासा नहीं किया तो कर पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा तथा मुकदमा भी चलाया जाएगा.
नोटबंदी के बाद बैंक खातों में अधिक जमा राशि वालों को भेजा गया नोटिस
आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद मेल नहीं खाने वाले अधिक जमा राशि के बैंक खातों के मामले में 3,000 नोटिस भेजे हैं. पिछले पांच सप्ताह में विभाग ने 393 करोड रुपये की नकदी और आभूषण जब्त किए हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा कि आठ नवंबर को नोटबंदी के बाद से यह संज्ञान में आया है कि लोग अपने पास मौजूद नकदी को बैंक में जमा कर कालेधन को सफेद कर रहे हैं. चंद्रा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘नोटबंदी के बाद हमने तत्काल आधार पर सूचनाएं जुटाईं है. नोटबंदी के बाद जमा राशि की जांच की जायेगी.