जयपुर : राजस्थान विधानसभा ने आज चार विधेयक (राजस्थान माल) उत्पादन, प्रदाय वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण विधेयक, 2014, राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) 2014, कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (नाम परिवर्तन) विधेयक-2014, आई.आई.एच.एम.आर. विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2014 ध्वनिमत से पारित किये.
विधानसभा में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री हेम सिंह भडाना ने राजस्थान माल :उत्पादन, प्रदाया वितरण और व्यापार और वाणिज्य का नियंत्रण: विधेयक, 2014 पेश किया.
उन्होंने कहा कि यह विधेयक आम जनता के हितों एवं सुशासन के लिए लाया गया है. इसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उन वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण किया जा सकेगा, जिनकी बाजार में कीमतें बहुत ज्यादा है. इससे आम उपभोक्ता भी उनका उपयोग कर सके.
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री गुलाब चंद कटारिया भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी और सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने भी माल विधेयक को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रस्तावित प्रावधान को बिना संशोधित किये हुए विधेयक को पारित कर दिया तो यह विधेयक किसानों और व्यापारियों के विरोध में होगा तथा जिला कलेक्टर पर अंकुश नहीं रहेगा.
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री गुलाबचन्द कटारिया ने राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक 2014 प्रस्तुत किया और सदन को जानकारी दी कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2011 के अधीन मामलों को परिवाद की परिभाषा से बाहर रखा गया था.
उन्होंने बताया कि सुनवाई के अधिकार का दायरा व्यापक करने के लिए राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 की धारा 2 :क: में संशोधन का यह विधेयक लाया गया है.