-दारा सिंह फर्जी मुठभेड़ प्रकरण-
जयपुर : राजस्थान उच्च न्यायालय ने दारा सिंह फर्जी मुठभेड़ कांड में निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ए के जैन, सहायक पुलिस अधीक्षक अरशद अली और इंस्पेक्टर नरेश शर्मा की जमानत अजिर्यां आज खारिज कर दीं.
तीनों पुलिस अधिकारियों की जमानत अजिर्यां ठुकराते हुए न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की एकल पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि फजी मुठभेड़ नृशंस हत्याएं हैं और ऐसे मामलों में काफी सोच विचार के बाद ही जमानत दी जानी चाहिए.
उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘अभियोजन पक्ष ने जांच के दौरान जो सामग्री जुटाई है, उसके आधार पर इसे खारिज नहीं किया जा सकता कि दारा सिंह का उस दिन अपहरण किया गया था और उसे फर्जी मुठभेड़ में मार डाला गया. ’’चुरु जिले का शराब तस्कर दारा सिंह अक्तूबर, 2006 में जयपुर के बाहरी इलाके में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल की कथित फर्जी मुठभेड़ में मारा गया था.