लखनउ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ ने किन्नर आयोग गठित करने के आदेश देने के आग्रह वाली जनहित याचिका को आज खारिज कर दिया.न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा और न्यायमूर्ति डी. के. उपाध्याय की खण्डपीठ ने वह जनहित याचिका खारिज करते हुए याची से कहा कि वह राज्य सरकार के पास जाए और उसके सामने अपना प्रतिवेदन रखे.
याची किन्नर पायल ने दायर याचिका में कहा था कि किन्नरों के पास ऐसा कोई मंच नहीं है जिससे वे अपने हक की आवाज उठा सकें. किन्नर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रुप से पिछड़े हैं और उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है जो संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है.