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10 अवैध सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ मामला दर्ज

भोपाल : मध्य प्रदेश पुलिस ने प्रदेश के विभिन्न भागों में अवैध रुप से संचालित दस सुरक्षा एजेंसियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान एवं निजी सुरक्षा अभिकरण के तहत अपराधिक मामले दर्ज किए हैं. मामलों की जांच की जा रही है. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एम.पी.द्विवेदी ने बताया कि निजी सुरक्षा एजेंन्सी के लिये लाईसैंस जारी […]

भोपाल : मध्य प्रदेश पुलिस ने प्रदेश के विभिन्न भागों में अवैध रुप से संचालित दस सुरक्षा एजेंसियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान एवं निजी सुरक्षा अभिकरण के तहत अपराधिक मामले दर्ज किए हैं. मामलों की जांच की जा रही है.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एम.पी.द्विवेदी ने बताया कि निजी सुरक्षा एजेंन्सी के लिये लाईसैंस जारी करने एवं नियंत्रण का अधिकार पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं निजी सुरक्षा एजेंन्सी शाखा को दिया गया हैं. उन्होंने बताया कि शाखा ने अवैध रुप से संचालित सुरक्षा एजेन्सियों का पता लगाने के लिये अभियान चलाया है.

द्विवेदी ने बताया कि अभियान के तहत पाया गया है कि सिंगरोली की सिक्युरिटी साल्यूशन इण्डस्ट्रियल सिक्युरिटी सर्विसेस और एस आर सिक्युरिटी सर्विसेस, इन्दौर की चेतन सिक्युरिटी सर्विसेज, भोपल की डिफेन्स सिक्युरिटी सर्विसेज और ए-वन सिक्युरिटी सर्विसेज तथा झाबुआ की डर्ट सिक्युरिटी एण्ड इन्वेस्टीगेशन सर्विसेस बिना लाइसेन्स के संचालित हो रही हैं. इन सभी के विरुद्ध सम्बन्धित जिलों में आपराधिक मामले दर्ज कर जांच का काम किया जा रहा है.

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने बताया कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी अवैध रुप से संचालित कुछ सुरक्षा एजेन्सियों की जानकारी मिली है. इन एजेन्सियों के विरुद्ध भी अपराधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं.

द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश में सुरक्षा एजेन्सियों के संचालन के लिये प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रण अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल एवं निजी सुरक्षा एजेंसीज, पुलिस मुख्यालय, भोपाल से लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य है. लाइसेंस प्राप्त किये बिना सुरक्षा एजेंन्सी चलाने वालों द्वारा न तो नियमानुसार सुरक्षा गार्ड भर्ती की जाती है और न ही उन्हें प्रशिक्षण दिलाया जाता है.

उन्होंने कहा कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्वस्थ एवं प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड की सुरक्षा व्यवस्था आम जनता को तभी मिल सकेगी जब निर्धारित नियम, प्रक्रिया का पालन कर लाइसेंस प्राप्त सुरक्षा एजेंन्सी संचालित की जाये. उन्होंने कहा कि अवैध रुप से संचालत निजी सुरक्षा एजेंसियों के विरुद्ध इस प्रकार का अभियान जारी रहेगा.

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