इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री पद के भाजपा के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी की कानपुर में रैली के लिये दलितों की खेतिहर भूमि देने के प्रशासन के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी. उत्तर प्रदेश में नरेन्द्र मोदी की पहली रैली कल यहां हो रही है.
न्यायमूर्ति एस के सिंह और न्यायमूर्ति संजय मिश्र की अवकाशकालीन खंडपीठ ने इस रैली को लेकर सुनील कुमारी की याचिका संक्षिप्त सुनवाई के बाद खारिज कर दी. सुनील ने दावा किया था कि इस भूमि पर रैली आयोजित करने की प्रशासन की अनुमति देने के कारण कल्याणपुरी इलाके में रहने वाले 127 दलित परिवारों को नुकसान हो रहा है. यह भूमि इन परिवारों की है और उनकी आजीविका इसी पर निर्भर करती है.