नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी किये जाने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
हालांकि इस मामले में कोर्ट ने जयललिता को नोटिस भेजा है. जयललिता के अलावा उनकी करीबी सहयोगी शशिकला,सुधाकरण और इलावरसी को भी नोटिस भेजा है. इस मामले की सुनवाई के लिए दो सदस्यीय बेंच जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष और जस्टिस आरके अग्रवाल के सामनेमामला पेश हुआ.
कोर्ट में जारी इस सुनवाई पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्नाटक हाईकोर्टके फैसले के विपरीत गया, तो इसका प्रदेश की राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है.