नासिक: महाराष्ट्र में नासिक जिला के त्रिम्बकेश्वर शहर के पास एक किशोरी से बलात्कार के मामले में यहां की एक स्थानीय अदालत ने चार युवकों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है.
सरकारी वकील सुधीर कोतवाल ने आज बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश एचएस महाजन ने कल अपने फैसले में चारों अभियुक्तों को लड़की से बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया और उनमें से प्रत्येक पर 28,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अभियोजक के मुताबिक आरोपी दत्तात्रेय कोरादे, गणेश उर्फ मनोज परदेशी, पिंटू खोसकर और रमेश जोले ने 15 मार्च 2012 को ब्रह्मगिरि रोड पर पीड़िता को रोक लिया और उससे बलात्कार किया. पीड़िता अपने पुरुष मित्र के साथ थी. सभी आरोपी त्रम्बकेश्वर के रहने वाले हैं. उन्होंने पीड़िता के मित्र को पीटा और पीड़िता को छोड़ने से पहले उसका मोबाइल फोन और 7,000 रुपया नकद छीन लिया था.