नयी दिल्ली : सहायता देने से अमेरिकी अधिकारियों के इनकार की चर्चा करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने आज कहा कि फेसबुक और गूगल समेत 13 वेबसाइट के खिलाफ शिकायत मामले की कार्यवाही स्थगित की जाती है.
बहरहाल, अदालत ने फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया (पी) लिमिटेड समेत अन्य आरोपित वेबसाइट के खिलाफ आरोप पूर्व साक्ष्य दर्ज करने का आदेश दिया जो 28 सितंबर से शुरु होगा.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जय थरेजा ने कहा, सहायता से अमेरिकी न्याय मंत्रालय, अमेरिका सरकार के इनकार के चलते 13 आरोपित वेबसाइट के खिलाफ कार्यवाही पहले ही स्थगित की जा चुकी है. जिन 13 वेबसाइट के खिलाफ कार्यवाहियां स्थगित की गई हैं, उनमें फेसबुक, आरकुट, यूट्यूब, गुगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट शामिल हैं.
इससे पहले, गृहमंत्रालय ने अदालत से कहा था कि अमेरिकी अधिकारी अमेरिका स्थित इन वेबसाइट को समन की तामील करने में मदद के आग्रह को पूरा करने में अक्षम हैं.आज की सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि वह मामले में आरोप पूर्व साक्ष्य दर्ज करने का काम 28 सितंबर से शुरु करेगी.
अदालत ने कहा, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 292 (अश्लील किताबों की बिक्री इत्यादि), 293 (कम उम्र के लोगों को अश्लील वस्तुओं की बिक्री इत्यादि), 120 बी (आपराधिक षड़्यंत्र) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पूर्ववर्ती अदालत के आदेश से सभी आरोपितों को समन किया जाता है.
अदालत ने कहा, चूंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 293 के तहत अपराध तीन साल की अधिकतम कैद के साथ दंडनीय है, इसलिए इसकी सुनवाई पुलिस रिपोर्ट पर आधारित प्रकरण की बजाय वारंट केस के रुप में की जाएगी. गृह मंत्रालय ने इससे पहले अदालत से कहा था कि उन्हें अमेरिकी न्याय विभाग से 20 मार्च 2013 को एक संदेश मिला था जिसके अनुसार वे इस आग्रह पर अमल नहीं कर सकते क्योंकि यह मुक्त अभिव्यक्ति के उसूलों से जुड़ा है जो अमेरिकी संविधान के तहत संरक्षित है.