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स्विस महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में छह को आजीवन कारावास

दतिया, मप्र: एक स्विस महिला के साथ लूटपाट और सामूहिक बलात्कार के चार महीने बाद मध्य प्रदेश के दतिया की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने सनसनीखेज मामले में आज सभी छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जितेंद्र शर्मा ने प्रत्येक दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और […]

दतिया, मप्र: एक स्विस महिला के साथ लूटपाट और सामूहिक बलात्कार के चार महीने बाद मध्य प्रदेश के दतिया की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने सनसनीखेज मामले में आज सभी छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.


अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जितेंद्र शर्मा ने प्रत्येक दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि इससे पीड़िता को 50 हजार रुपये का भुगतान किया जाए.


डीआईजी (चंबल क्षेत्र) डी के आर्य ने बताया कि जहां पांच दोषियों बाबा, भूथा, रेम्प्रो, गाजा उर्फ ब्रजेश और विष्णु कंजर को बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, वहीं छठे आरोपी नितिन(रिषि)कंजर को डकैती के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.


चंबल क्षेत्र के महानिरीक्षक ने फैसले पर संतोष जताते हुए कहा, यह दोषरहित जांच का नतीजा है. 39 वर्षीय स्विस महिला अपने साथी के साथ साइकिल पर भारत भ्रमण के लिए निकली थी.उससे 15 मार्च को दतिया जिले के सेवदा रोड के निकट एक वन क्षेत्र में उस वक्त सामूहिक बलात्कार किया गया था, जब आगरा जाने के लिए रात में विश्रम के लिए वहां शिविर बनाकर रुकी थीं.


यह सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), धारा 395 (डकैती), डकैती निरोधी अधिनियम की धारा 12 और 14 तथा शस्त्र अधिनियम के तहत सुनाई गई.

अफजल ने कहा, छठे आरोपी की अपराध में संलिप्तता डकैती में उसके शामिल होने के आधार पर स्थापित हुई. इसलिए अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. रिषि को आईपीसी की धारा 395 (डकैती के लिए सजा) और डकैती निरोधक अधिनियम की धारा 12 और 14 के तहत दोषी ठहराया गया.


अदालत
ने रेम्प्रो को शस्त्र अधिनियम के तहत तीन साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई, जो साथसाथ चलेगी. सभी दोषी झरिया गांव में कंजर टोला बस्ती के रहने वाले हैं. यह गांव घटनास्थल से तकरीबन दो किलोमीटर दूर है.


यह
घटना गत वर्ष 16 दिसंबर को दिल्ली में पैरा मेडिकल छात्र से सामूहिक बलात्कार के महज तीन महीने के बाद हुई थी. उस घटना को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ था. स्विस महिला के साथ बलात्कार की घटना ने देश में विदेशी महिला पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए थे. ब्रिटेन ने भारत की यात्र कर रही अपनी महिला नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया था.


दतिया
पुलिस ने 26 मार्च को आरोपियों की शिनाख्त परेड (टीआईपी) कराए बगैर आरोप पत्र दायर किया था और मुकदमा 30 मार्च को शुरु हो गया था. डीआईजी ने कहा कि पीड़िता का बयान दर्ज करना अभियोजन पक्ष के लिए बड़ी चुनौती थी क्योंकि वह शिकायत दर्ज कराने के बाद स्विट्जरलैंड वापस चली गई थी.

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