नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ई-रिक्शाके परिचालनपर रोक लगा दी. हाईकोर्ट ने कहा कि ई-रिक्शा लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गयी है. हाईकोर्ट ने कहा कि ई-रिक्शा कानून के खिलाफ चल रहे हैं. इस लिए इस पर तुरंत रोक लगाया जाना चाहिए.
कोर्ट ने त्रिलोकपुरी हादसे में संज्ञान लेते हुए यह आदेश सुनाया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब दिल्ली में ई-रिक्शा के परिचालन पर रोक लगा दी गयी है.फिलहाल ये रोक 14 अगस्त तक के लिए ही है. 14 अगस्त को मामले की सुनवाई के बाद ई-रिक्शा चलाने पर फैसला लिया जाएगा.
क्या है मामला
गौरतलब हो कि दिल्ली के त्रिलोकपुरी मेंदो दिन पहले ई-रिक्शा की टक्कर से 3 साल के बच्चे की मौत हो गयी थी. ई-रिक्शा के टक्कर से बच्चा अपनी मां के गोद से खौलते हुआ कड़ाही में जा गिरा था. जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद रिक्शे वाला मौके से फरार हो गया.इस हादसे के बाद से लोगों ने ई-रिक्शा को लेकर काफी हंगामा किया था. इसी मामले के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने आज इसके परिचालन पर रोक लगाने का आदेश सुनाया है.