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नेशनल मेडिकल कमीशन बिल लोकसभा से पास, 60 फीसदी सीटों की फीस पर होगा केंद्र सरकार का नियंत्रण

नयी दिल्ली: सोमवार को लोकसभा में नेशनल मेडिकल कमीशन विधेयक पास हो गया. बता दें कि ये आयोग पहले से मौजूद नेशनल मेडिकल काउंसिल की जगह लेगा. सरकार का कहना कि इस आयोग के जरिये मेडिकल की शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा. साथ ही निजि मेडिकल कॉलेजो में 50 फीसदी फीस […]

नयी दिल्ली: सोमवार को लोकसभा में नेशनल मेडिकल कमीशन विधेयक पास हो गया. बता दें कि ये आयोग पहले से मौजूद नेशनल मेडिकल काउंसिल की जगह लेगा. सरकार का कहना कि इस आयोग के जरिये मेडिकल की शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकेगा. साथ ही निजि मेडिकल कॉलेजो में 50 फीसदी फीस केंद्र सरकार तय करेगी.

लोकसभा में बिल पर चर्चा करते हुये स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि, देशभर में एमबीबीएस की 80 हजार सीटें हैं जिनमें 40 हजार सरकारी और 40 हजार निजी मेडिकल कॉलेजों की है. सरकार निजी कॉलेजों की 50 फीसदी सीटों पर फीस तय करेगी यानी कि सरकारी और निजी संस्थानों को मिलाकर केंद्र सरकार के पास कुल 60 फीसदी सीटों पर फीस निर्धारित करने का अधिकार होगा.

कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने किया विरोध

बिल के प्रावधानों के मुताबिक राज्य सरकार चाहे तो अपने यहां मेडिकल कॉलेजों के साथ मिलकर 20 हजार सीटों पर फीस नियंत्रित कर सकती है. गौरतलब है कि नेशनल मेडिकल कमीशन विधेयक की चर्चा में लोकसभा के 32 सदस्यों ने भाग लिया. हालांकि कांग्रेस, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने बिल के विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया.

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