नयी दिल्ली : दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय में सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा धरना दिये जाने के मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूछा , दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसने उपराज्यपाल के कार्यालय में धरना देने की अनुमति दी.
कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे स्ट्राइक या हड़ताल नहीं कहा जा सकता, आप किसी के घर या कार्यालय में घुसकर हड़ताल नहीं कर सकते. कोर्ट ने कहा सच यह है कि आप धरना पर बैठे हैं, लेकिन आपको इस तरह से धरना देने की इजाजत किसने दी? वकील ने कोर्ट को बताया कि यह व्यक्तिगत फैसला था, तो कोर्ट ने पूछा कि क्या यह सही है?