नयी दिल्ली : चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एकहलफनामा दायर कर एक प्रत्याशी के एक सीट पर ही चुनाव लड़ने की याचिका का समर्थन किया है. वहीं, इस मामले में केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है. चुनाव आयोग ने कहा है कि एक उम्मीदवार जब दो जगहों से जीतता है तो उसे एक सीट से इस्तीफा देना पड़ता है. ऐसे में इस सीट पर दोबारा चुनाव होते हैं और अतिरिक्त खर्च होता है.
भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कीगयी है जिसमें एक उम्मीदवार को एक ही सीट पर चुनाव लड़ने की अपील की गयी है. इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई शुरू हुई. भाजपा नेता की इस अपील का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग ने हलफनामा दायर किया है. सुप्रीम कोर्ट जुलाई के पहले हफ्ते में इस मामले में सुनवाई करेगा. याचिका के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) को चुनौती दी गयी है. साथ ही मांग की गयी है कि संसद और विधानसभा समेत सभी स्तरों पर एक उम्मीदवार के दो सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगायी जाये.
चुनाव आयोग भी याचिकाकर्ता की इस मांग से सहमत है. इससे पहले मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 2004, 2016 में हमने इसे लेकर प्रस्ताव दिया था. चुनाव आयोग ने प्रस्ताव इसलिए दिया था कि दो जगहों से चुनाव लड़ने के बाद अगर उम्मीदवार दोनों सीट जीत जाता है तो एक सीट उसे छोड़नी पड़ती है, इससे फिर उस सीट पर उपचुनाव कराना पड़ता है, जिससे अतिरिक्त खर्च बढ़ता है.