नयी दिल्ली : मेडिकल कॉलेज एडमिशन घोटाला मामले में इलाहाबाद हाइकोर्ट के जस्टिस एसएन शुक्ला को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. घोटाले में उनके खिलाफ सबूत मिलने पर तीन जजों के इन हाउस पैनल ने उन्हें दोषी करार दिया है. पैनल की सिफारिश के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस को एसएन शुक्ला से सभी न्यायिक काम वापस लेने की सलाह दी है.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक रिपोर्ट भेजी है और जस्टिस शुक्ला को पद से हटाने की सिफारिश की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बारे में जानकारी दे दी गयी है. इस कार्रवाई के बाद उनको पद से हटाने और उनके खिलाफ सीबीआइ जांच शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है. अपनी मुश्किलों को बढ़ती देख जस्टिस शुक्ला 90 दिनों की लंबी छुट्टी पर चले गये हैं.
यह मामला ब्लैकलिस्टेड मेडिकल कॉलेजों में छात्रों का अवैध तरीके से दाखिला कराने का था. इस मामले को लेकर जस्टिस शुक्ला पर आरोप है कि इलाहाबाद हाइकोर्ट की एक बेंच की अध्यक्षता करते हुए 2017-18 में उन्होंने छात्रों को प्रवेश देने के लिए निजी कॉलेजों को अनुमति दे दी थी.