Train Ticket Cancellation: कंफर्म ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर कटते है इतने रुपये, जानिए कितना मिलेगा रिफंड?

Cancelling Confirmed Train Ticket: कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रेन की कंफर्म टिकट ले लेते है. हालांकि बाद में किसी कारणवश उसे कैंसिल करना पड़ता है. ऐसे में आपने कभी सोचा है कि रेलवे की ओर से कितना कैंसिलेशन चार्ज कटता है, आपके अकाउंट में कितना रिफंड आता है.
Cancelling Confirmed Train Ticket: भारतीय रेलवे में हर रोज लाखों पैसेंजर सफर करते है. कई बार लोगों को कंफर्म टिकट मिल जाता है, तो कई बार उन्हें वेटिंग टिकट लेकर सफर करना पड़ता है. कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि लोग किसी त्योहार में आने-जाने के लिए 2-3 महीने पहले ही टिकट करवा लेते है. हालांकि बाद में किसी कारण की वजह से उसे कैंसिल कराना पड़ाता है. कभी आपने सोचा है कि आपको टिकट कैंसिलेशन के समय कितना जीएसटी देना पड़ता है, आपकी कितनी राशि कट जाती है.
कन्फर्म टिकट को कैंसिल करने पर भारतीय रेलवे कैंसिलेशन (Cancellation) फीस लेता है. अब कंफर्म ट्रेन टिकट को कैंसिल आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि इस पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भी लगेगा. वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट की ओर से 3 अगस्त को जारी सर्कुलर के मुताबिक ट्रेन टिकट रद्द करने या होटल बुकिंग पर अब जीएसटी लगेगा. सर्कुलर बताता है कि ट्रेन टिकट बुक करना एक अनुबंध है, जिसमें सेवा प्रदाता सेवा (Service Provider) देने का वादा करता है.
जब यात्री की ओर से एग्रीमेंट का उल्लंघन किया जाता है, तो ट्रेन टिकट को रद्द करके, सर्विस प्रोवाइडर को कैंसिलेशन शुल्क के रूप में एकत्र की गई एक छोटी राशि के साथ मुआवजा दिया जाता है. एक श्रेणी के लिए रेलवे टिकटों के कैंसिलेशन शुल्क पर उसी दर पर जीएसटी लगेगा जो यात्रा की श्रेणी पर लागू है. उदाहरण के लिए, प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित कोच टिकट पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है. इन टिकटों की बुकिंग के समय यात्री 5 फीसदी जीएसटी का भुगतान करते हैं.
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ट्रेन का चार्ट तैयार होने पर अगर आपका कंफर्म टिकट है, तो एसी फर्स्ट/ एक्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपये, एसी 2 टियर / फर्स्ट क्लास के लिए 200 रुपये और एसी 2 टियर / फर्स्ट क्लास के लिए 200 रुपये कटता है. वहीं एसी 3 टियर/एसी चेयर कार/एसी 3 इकोनॉमी के लिए 180 रुपये, स्लीपर क्लास (Sleeper Class) के लिए 120 रुपये और सेकंड क्लास के लिए 80 रुपये कैंसिलेशन चार्ज लगता है. स्लीपर और जनरल क्लास के टिकट पर यात्रियों को किसी तरह का जीएसटी नहीं देना पड़ता है.
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