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हिट एंड रन मामला:सलमान पर 26 मार्च से नये सिरे से चलेगा मुकदमा

मुंबई : अभिनेता सलमान खान से संबंधित 2002 के हिट एंड रन मामले में नये सिरे से मुकदमा 26 मार्च को शुरु होगा. एक सत्र अदालत ने जरुरी औपचारिकताएं और अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए दस्तावेज को स्वीकार करने का काम आज पूरा कर लिया.सत्र न्यायाधीश डी डब्ल्यू देशपांडे ने घोषणा की कि नए सिरे […]

मुंबई : अभिनेता सलमान खान से संबंधित 2002 के हिट एंड रन मामले में नये सिरे से मुकदमा 26 मार्च को शुरु होगा. एक सत्र अदालत ने जरुरी औपचारिकताएं और अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए दस्तावेज को स्वीकार करने का काम आज पूरा कर लिया.सत्र न्यायाधीश डी डब्ल्यू देशपांडे ने घोषणा की कि नए सिरे से मुकदमा 26 मार्च को शुरु होगा जब पहला गवाह अदालत के समक्ष गवाही देगा. लोक अभियोजक जगन्नाथ केंजालकर ने प्रेस ट्रस्ट से कहा कि यद्यपि अभियोजन पक्ष ने 64 गवाहों की सूची दी है लेकिन वह उनमें से सबका परीक्षण नहीं करेगी.

अभियोजक ने कहा कि पहला गवाह औपचारिक होगा. यथा एक पंच जिसने पंचनामा :अपराध स्थल का वर्णन करने वाला दस्तावेज या मामले को साबित करने के लिए कुछ चीजें तैयार की थीं: तैयार किया था. अभियोजन पक्ष ने आज मृत्यु प्रमाण पत्र :हादसे में मरने वाले व्यक्ति का: और घायल प्रमाण पत्र :हादसे में घायल हुए लोगों का: जैसे दस्तावेज जमा किए. अदालत ने दस्तावेजों को तब स्वीकार किया जब सलमान के वकील श्रीकांत शिवाडे ने दस्तावेजों की स्वीकार्यता पर अपनी बात रखी. सलमान पर आरोप है कि उन्होंने अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर उपनगरीय बांद्रा में सितंबर 2002 में एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे लोगों के एक समूह पर चढ़ा दी. उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे.

पिछले साल पांच दिसंबर को अदालत ने इस आधार पर नए सिरे से मुकदमा चलाने का आदेश दिया था कि गवाहों का गैर इरादतन हत्या के बड़े आरोप के संदर्भ में परीक्षण नहीं किया गया है. यह आरोप कार्यवाही के बीच में सलमान पर लगाया गया था. गैर इरादतन हत्या के आरोप में 10 साल के कारावास की सजा हो सकती है. इससे पहले मजिस्ट्रेट अभिनेता के खिलाफ लापरवाही से मौत को अंजाम देने के आरोप में मुकदमा चला रहे थे. उसके लिए दो साल के कारावास का प्रावधान है.

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