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गोवा लौटे रेमो, जमानत याचिका पर अगले सप्ताह होगी सुनवाई

पणजी : पॉप गायक रेमो जो एक नाबालिग लडकी को धमकाने के आरोपों का सामना कर रहे हैं, आज अपनी विदेश यात्रा से लौट आये. वहीं एक स्थानीय अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर बहस के लिए पांच जनवरी की तिथि मुकर्रर की है. गोवा की बाल अदालत द्वारा उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर […]

पणजी : पॉप गायक रेमो जो एक नाबालिग लडकी को धमकाने के आरोपों का सामना कर रहे हैं, आज अपनी विदेश यात्रा से लौट आये. वहीं एक स्थानीय अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर बहस के लिए पांच जनवरी की तिथि मुकर्रर की है. गोवा की बाल अदालत द्वारा उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई को अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

उनके वकील राजीव गोम्स ने कहा ‘रेमो आज सुबह की एक उडान से गोवा पहुंच गये हैं.’ गोवा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती एक नाबालिग लडकी के लिए कथित तौर पर अपशब्दों के प्रयोग और उसे धमकाने को लेकर पुलिस ने 62 वर्षीय गायक पर मामला दर्ज किया.

पीडिता को कथित रुप से उनके बेटे ने अपनी कार से टक्कर मार दी थी जिसके बाद वह इस अस्पताल में भर्ती थी. वह यूरोप की यात्रा के लिए सात दिसंबर को गोवा से रवाना हुए थे. न्यायाधीश वंदना तेंदुलकर के समक्ष आज रेमो के वकील द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिए लायी गयी. अदालत ने जमानत याचिका पर पुलिस की राय मांगी जिस पर अब पांच जनवरी को सुनवाई होनी है.

खुद को निर्दोष बताते हुए रेमो ने अपनी याचिका में कहा कि उनको मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि लडकी जिसे जोहान की कार से टक्कर से टक्कर लगी थी, उसने उनसे तीन लाख रुपये की मांग की जबकि उन्होंने मुआवजा राशि के रुप में 50,000 रुपये देने की पेशकश की थी. याचिका में कहा गया है कि गायक मूल रुप से गोवा के रहने वाले हैं लेकिन उन्होंने पुर्तगाली नागरिकता हासिल कर ली है और वर्तमान में उनके पास पुर्तगाली पासपोर्ट है.

आरोपी ने कहा कि यद्यपि वह पुर्तगाली नागरिक हैं लेकिन गोवा से उनका संबंध है और यहां पर उनकी कुछ संपत्ति है तथा उनके परिवार के सदस्य यहां हैं. उन्होंने कहा कि गोवा और भारत में उनके व्यवसायिक हित हैं इसलिए यह नहीं कहा जाना चाहिए कि वह फरार हैं और सुनवाई में हिस्सा नहीं ले रहे हैं. रेमो ने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने दुर्घटना के बाद तीन दिसंबर को पीडिता से मुलाकात की थी और उसे उपचार और यात्रा के लिए 50,000 रुपये की मुआवजा राशि देने की पेशकश की थी.

इसमें कहा गया है ‘लेकिन यह स्तब्ध कर देने वाला था कि घायल लडकी की छोटी बहन ने बहुत ही अशिष्ट तरीके से इस बात की मांग करने लगी कि आवेदक को तीन लाख रुपये से कम नहीं देना चाहिए.’

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