मुंबई : सलमान खान से जुडे वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले के अभियोजन पक्ष ने आज बंबई उच्च न्यायालय में सलमान के इस बचाव को खारिज कर दिया कि उनका चालक अशोक सिंह कार चला रहा था. अभियोजन ने कहा कि यह दावा सुनवाई के अंतिम चरण में ही आकर किया गया. अभियोजक संदीप शिंदे ने अदालत से कहा कि घटना के समय सलमान की कार में बैठे गायक कमाल खान से अभियोजन ने सुनवाई के दौरान पूछताछ नहीं की क्योंकि वह लापता हो गये थे.
शिंदे ने दोषसिद्धि और पांच साल की सजा के खिलाफ सलमान की अपील की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एआर जोशी से कहा कि अभियोजन अभिनेता के इस आवेदन पर जवाब दायर करेगा कि कमाल खान से एक या दो दिन में पूछताछ हो. अभियोजक ने कहा, ‘‘कमाल ब्रिटिश नागरिक हैं. वह मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए थे जिन्होंने पहले सुनवाई की थी और विदेश जाने की अनुमति मांगी थी जिसे मंजूरी दे दी गई. और वह गायब हो गये। जब सुनवाई सत्र अदालत में स्थानान्तरित हुई, हम उनका पता नहीं लगा पाए।” सलमान के आवेदन में कहा गया कि कमाल खान अभियोजन के पास उपलब्ध ‘‘सर्वश्रेष्ठ चश्मदीद गवाह” हैं जो इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि कार कौन चला रहा था और हादसा कैसे हुआ.
शिंदे ने आज अपनी दलीलें शुरु करते हुए कहा, ‘‘अपने मालिक सलमान को बचाने के लिए :अभिनेता के परिवार के चालक: अशोक सिंह हादसे के 13 साल बाद सुनवाई के अंतिम चरण में पहली बार सत्र अदालत के सामने पेश हुए।” सत्र अदालत ने इस साल मई में सलमान को 28 सितंबर 2002 को बांद्रा में एक दुकान पर अपनी कार से टक्कर मारने का दोषी ठहराया था। इस घटना मंे एक व्यक्ति की मौत हुई थी जबकि चार अन्य घायल हुए थे.