24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

मोनिका के पासपोर्ट आवेदन पर 12 हफ्तों में फैसला होः उच्च न्यायलय

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने आज कहा कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय(आरपीओ)पासपोर्ट के आवेदन को लंबे समय तक दबाए नहीं रख सकता. अदालत ने उसे निर्देश दिया कि वह इस पर विचार करे तथा अदाकारा एवं गैंगेस्टर अबू सलेम की पूर्व साथी मोनिका बेदी के आवेदन पर 12 हफ्तों में फैसला करे. न्यायमूर्ति वीएम कनाडे और […]

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने आज कहा कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय(आरपीओ)पासपोर्ट के आवेदन को लंबे समय तक दबाए नहीं रख सकता. अदालत ने उसे निर्देश दिया कि वह इस पर विचार करे तथा अदाकारा एवं गैंगेस्टर अबू सलेम की पूर्व साथी मोनिका बेदी के आवेदन पर 12 हफ्तों में फैसला करे.

न्यायमूर्ति वीएम कनाडे और न्यायमूर्ति एससी गुप्ते की खंड पीठ मोनिका बेदी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस याचिका में उन्होंने पासपोर्ट कार्यालय को अपना पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए फैसला करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है. अदालत ने कहा, ‘‘आपकी (पासपोर्ट कार्यालय) जो कुछ भी आपत्ति हो उसकी सूचना याचिकाकर्ता को दीजिए. यदि कोई औपचारिकताएं हैं तो उन्हें पूरा करने की जरुरत है, याचिकाकर्ता ऐसा कर सकती हैं. हम क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को 12 हफ्तों में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देते हैं.’’

गौरतलब है कि मोनिका और सलेम को पुतर्गगाल में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें प्रत्यर्पण करा कर 2005 में भारत लाया गया था. उसी साल उन्हें पासपोर्ट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा करने के मामले में दोषी ठहराया गया था और इस मामले में पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. मोनिका ने अपनी याचिका में दील दी है कि वह शूटिंग के लिए विदेश जाना चाहती है और पासपोर्ट उपलब्ध नहीं होने के चलते उसका करियर प्रभावित हो रहा है. गौरतलब है कि आरपीओ ने इससे पहले दाखिल किए गए अपने हलफनामे में कहा था कि यदि उसके खिलाफ दर्ज मामले को लेकर किसी फौजदारी अदालत में कोई कार्यवाही लंबित है तो वह पासपोर्ट जारी नहीं कर सकता.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें