मुंबई : 1993 के मुंबई ब्लास्ट के वक्त अवैध रुप से हथियार रखने के आरोप में 5 साल की सजा काट रहे अभिनेता संजय दत्त की सजा को माफ करने में सरकार लग गई है. केन्द्र सरकार ने इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से उसकी राय और सिफारिशें मांगी है.
प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कण्डेय काटजू ने संजय दत्त की सजा माफ करने की अपील की थी. उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अनुरोध किया था कि मानवीय आधार पर संजय दत्त और तीन अन्य दोषियों जैबुन्निसा काजी,इशाक हजवाने और शरीफ अब्दुल गफूर पारकर को राहत दी जाए.
मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि काटजू की ओर से राष्ट्रपति को दी गई याचिका के आधार पर हमने महाराष्ट्र सरकार से उसकी राय मांगी है. वहां की सरकार से अभी तक हमें जवाब नहीं मिला है. महाराष्ट्र सरकार से सिफारिश मिलने के बाद जरूरी हुआ तो मामला राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा.
कानून किसी को किसी के लिए याचिका दाखिल करने से नहीं रोक सकता. संजय दत्त के रिश्तेदार ओवेन रॉनकॉन का कहना है कि हमने सजा माफी के लिए नहीं कहा है. हमें इस बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई ब्लास्ट केस में संजय दत्त को दोषी ठहराते हुए पांच साल जेल की सजा सुनाई थी.
संजय दत्त ने रिव्यू पिटीशन और क्यूरिटीव पिटीशन दाखिल की थी लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाएं खारिज कर दी. इसके बाद संजय दत्त को जेल जाना पड़ा था. पैर के इलाज के लिए हाल ही में संजय दत्त को 14 दिन के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था.