सलमान खान जायेंगे दुबई, मुबंई HC ने दी अनुमति

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने आज अभिनेता सलमान खान को एक शो के लिए दुबई जाने की अनुमति दे दी. सलमान, वर्ष 2002 में हुए ‘हिट एंड रन’ मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जमानत पर जेल से बाहर हैं.न्यायमूर्ति शालिनी फणसालकर जोशी ने सलमान के एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए उनको […]
मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने आज अभिनेता सलमान खान को एक शो के लिए दुबई जाने की अनुमति दे दी. सलमान, वर्ष 2002 में हुए ‘हिट एंड रन’ मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जमानत पर जेल से बाहर हैं.न्यायमूर्ति शालिनी फणसालकर जोशी ने सलमान के एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए उनको ‘इंडो अरब बॉलीवुड अवार्ड्स’ शो के लिए दुबई जाने की अनुमति दे दी.
यह शो 29 मई को दुबई में होने जा रहा है. सलमान के वकील निरंजन मुन्दारगी ने अदालत को सूचित किया कि अभिनेता को उनकी पेशेवर प्रतिबद्धताओं के सिलसिले में 27 मई से 30 मई तक के लिए बाहर जाना है.
मुन्दारगी ने कहा कि सलमान वापस लौटने के 12 घंटे के अंदर अपना पासपोर्ट पुलिस को सौंप देंगे. चूंकि सलमान को दोषी ठहराया जा चुका है इसलिए उन्हें उनके आने और जाने के बारे में दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास को सूचना देनी होगी. उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि आवेदक (सलमान) शर्तों से बंधा हुआ है इसलिए उनके आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए.
न्यायमूर्ति फणसालकर जोशी ने कहा,’ सलमान को अपनी यात्रा की योजना, उडान का समय और नंबर, उस जगह का पता जहां वह दुबई में ठहरेंगे, मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबरों सहित उनसे संपर्क करने का ब्यौरा जांच एजेंसी को देना होगा.
उच्च न्यायालय ने सलमान को यह भी आदेश दिया कि वह देश छोडने से पहले सुनवाई अदालत के समक्ष दो लाख रुपये की अतिरिक्त नगद सुरक्षा राशि जमा कराएं. एक सत्र अदालत ने छह मई को सलमान को वर्ष 2002 के ‘हिट एंड रन’ मामले में गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया और पांच साल कैद की सजा सुनाई.
बांद्रा उपनगर में 28 सितंबर को सलमान की टोयोटा लैंड क्रूजर ने एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों को कुचल दिया था. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे. उच्च न्यायालय ने आठ मई को सलमान को जमानत दे दी थी और उनकी सजा निलंबित कर दी थी. दोषसिद्धी के खिलाफ सलमान की अपील पर सुनवाई लंबित है और अपील के अंतिम निपटारे तक उनकी सजा निलंबित रखी गई है.
बहरहाल, उच्च न्यायालय ने सलमान को आदेश दिया था कि देश से बाहर जाने के पहले उन्हें अदालत से अनुमति लेनी होगी. इस शर्त का पालन करते हुए सलमान ने दुबई जाने के लिए उच्च न्यायालय में एक आवेदन दे कर अनुमति मांगी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




