मुंबई: मुंबई की एक सत्र अदालत ने आज बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की उस अर्जी पर 24 सितंबर तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें मीडिया को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वह 2002 के ‘हिट एंड रन’ मामले में कार्यवाहियों की सही और निष्पक्ष खबरें दे.
बहस सुनने के बाद न्यायमूर्ति एस डी देशपांडे ने सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर की ओर से दायर दो आवेदनों पर भी अपना फैसला 24 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया. एक आवेदन में मांग की गयी थी कि संतोष को अभियोजन पक्ष की मदद की खातिर इस मामले में दखल की इजाजत दी जाए. दूसरे आवेदन में उनकी उस शिकायत को मजिस्ट्रेट अदालत से सत्र अदालत में भेजने की मांग की गयी थी जो मामले में गलत गवाहों को पेश कर झूठे साक्ष्य देने के लिए सलमान और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ी थी. सलमान के वकील श्रीकांत शिवाडे ने दलील दी कि मीडिया बॉलीवुड अभिनेता के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित है और वह अदालती कार्यवाहियों की खबरें सही-सही और निष्पक्ष नहीं दे रहा.
शिवाडे ने कहा कि इससे लोगों की नजरों में सलमान की छवि खराब हुई है, लिहाजा मीडिया को इस मामले में सही और निष्पक्ष खबरें देने का निर्देश दिया जाए.