मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने आज पुलिस को आगे बढ़ने और बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना के खिलाफ लक्मे फैशन वीक 2009 के दौरान अश्लीलता फैलाने से जुड़े एक मामले में मुकदमा चलाने का आदेश दिया. वहीं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के सचिव को मामले से आरोप मुक्त कर दिया गया. न्यायमूर्ति अभय थिप्से ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की सचिव आबीगेल रोजा के खिलाफ शिकायत को निरस्त कर दिया जब पाया गया कि कथित अश्लील कृत्य के पीछे उसका हाथ नहीं था.
अदालत ने हालांकि कहा कि पुलिस को अभिनेताओं और फैशन शो के निर्देशक के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए. अक्षय कुमार ने मार्च 2009 में फैशन वीक के दौरान विवाद पैदा कर दिया था, जब उनकी पत्नी ट्विंकल ने एक लोकप्रिय डेनिम ब्रांड का प्रचार करने के दौरान रैंप पर अपने पति की जीन्स का बटन खोल दिया था.एक सामाजिक कार्यकर्ता ने 30 मार्च 2009 को वकोला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. आबीगेल ने खुद को यह कहते हुए मामले से आरोप मुक्त करने की मांग की थी कि उसे मामले में गलत तरीके से घसीटा गया है. आबीगेल का पुलिस थाने में कार्यक्रम के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के अतिरिक्त शो से और कोई संबंध नहीं था और वह पूरी तरह सचिव का काम कर रही थी.
प्राथमिकी में आयोजक के तौर पर उसका नाम दिया गया था. सहायक लोक अभियोजक राजश्री गढवी ने दलील दी कि चूंकि आबीगेल ने एनओसी हासिल किया था और पुलिस की ओर से निर्धारित शर्तों पर सहमति जताई थी इसलिए उनका यह कर्तव्य था कि वह देखें कि इसका पालन किया जाए. आबीगेल को गिरफ्तार करने के बाद 25 अगस्त 2009 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था. उन्हें अभिनेता को अश्लीलता के अपराध के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.