अहमदाबाद:गुजरात हाइकोर्ट ने अभिनेता आमिर खान एवं चार अन्य के अनुरोध पर एक मामले की सुनवाई को बुधवार को टाल दिया. यह मामला उनकी फिल्म ‘लगान’ में खतरे में पड़ी चिंकारा के कथित फिल्मांकन को लेकर है. न्यायमूर्ति आरडी कोठारी ने इस मामले की सुनवाई को 9 अगस्त के लिए टाल दिया.
इससे पहले राज्य सरकार ने अनुरोध पर अपना पक्ष रखने के लिए और समय मांगा. हाइकोर्ट ने अप्रैल 2008 में अभिनेता द्वारा किये गये अनुरोध पर 27 जून को अंतिम सुनवाई शुरू की थी. इस अनुरोध में भुज जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आमिर एवं चार अन्य के खिलाफ वन्यजीवन (संरक्षण) कानून के कथित उल्लंघन के कारण शुरू की गयी कार्यवाही को समाप्त करने को कहा गया है.