मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से संबंधित साल 2002 के हिट एंड रन मामले के एक गवाह ने आज दुर्घटनास्थल से पुलिस द्वारा जब्त की गई वस्तुओं की पहचान की लेकिन जिरह के दौरान उसने इस बात से इंकार किया कि ‘पंचनामा’ तैयार करने के लिए उसे पुलिस ने सिखाया-पढाया था.
चाय विक्रेता सांबा गौडा ने कहा, ‘‘मैं उनकी पहचान करने में सक्षम हूं क्योंकि इन वस्तुओं को पुलिस ने उस स्थान से जब्त किया था जहां कार दुर्घटना हुई थी.’’ चाय विक्रेता ने दुर्घटना के बाद ‘पंचनामा’ दिया था.
गवाह से पूछताछ लोक अभियोजक जगन्नाथ केंजलकर कर रहे थे. वह पहले व्यक्ति हैं जो इस मामले में दोबारा मुकदमा शुरु होने पर गवाही दे रहे हैं. दुर्घटना के बाद पुलिस ने जो वस्तुएं जब्त की थीं उसमें टूटे कांच के टुकडे, वाहन के बंपर के कुछ हिस्से, रक्त के धब्बे वाली मिट्टी और दुकान के शटर का एक हिस्सा शामिल था.28 सितंबर 2002 को अभिनेता ने अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर उपनगरीय बांद्रा में एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढा दी थी. इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हुए थे.
बचाव पक्ष के वकील श्रीकांत शिवाडे द्वारा जिरह किए जाने के दौरान गवाह ने इस बात का खंडन किया कि उसे पुलिस ने सिखाया पढाया. गवाह ने कहा, ‘‘यह कहना गलत होगा कि पुलिस मुझे घटनास्थल पर नहीं लेकर गई थी और बाद में मुझसे पंचनामा पर हस्ताक्षर करने को कहा गया था.’’ एक अन्य सवाल के जवाब में गवाह ने कहा, ‘‘मैं नहीं जानता कि क्या कार को पंचनामा तैयार किए जाने के पहले या बाद में क्रेन उठाकर ले गया था.’’ गौडा ने यह भी कहा कि कार के दस्तावेज जब्त नहीं किए गए थे और पुलिस ने कार का दरवाजा नहीं खोला था.
हालांकि, जब उसका सामना ‘पंचनामा’ से कराया गया तो गवाह यह नहीं बता सका कि क्यों पुलिस ने इसे दर्ज किया था. पंचनामा में इन वस्तुओं का उल्लेख किया गया था.अधिवक्ता शिवाडे द्वारा एक और सवाल पूछे जाने पर गवाह ने कहा, ‘‘मैं नहीं जानता कि पंचनामा किसने लिखा.’’ उसने कहा, ‘‘पुलिस ने इसे लिखा और मैंने उसपर हस्ताक्षर किया.’’ कर्नाटक के रहने वाले गौडा ने कहा, ‘‘मैंने व्यक्तिगत तौर पर उसकी निगरानी नहीं की या दुकान के शटर और कार के बीच की पुलिस द्वारा मापी गई दूरी को नोट नहीं किया.’’ गवाह ने सलमान के वकील से कहा कि उसके पास चाय की दुकान चलाने के लिए लाइसेंस नहीं है और उसने यह भी माना कि नगर निकाय ने इसके लिए उसके पास कई बार जुर्माना भी लगाया है. यह दुकान बांद्रा थाना के निकट स्थित है.