कोच्चि: मलायलम फिल्मों के अभिनेता दिलीप को आज केरल उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी. अभिनेता को जुलाई में एक अभिनेत्री के अपहरण और यौन उत्पीडन से जुडे मामले में गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले, चार बार दिलीप की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी थीं. इनमे से दो मजिस्ट्रेट अदालत और दो उच्च न्यायालय में दायर की गई थी.
न्यायमूर्ति सुनील थॉमस ने कडी शर्तो के साथ दिलीप को जमानत दी है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभिनेता को एक लाख रपये की जमानत राशि के भुगतान के साथ ही इतनी ही राशि का भुगतान करने में सक्षम दो जमानतदारों के नाम देने होंगे और उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. इसके अलावा, वह सबूतों के साथ छेडछाड नहीं करेंगे और बुलाये जाने पर उन्हें जांच अधिकारियों के सामने पेश होना होगा.
जमानत देते हुए न्यायमूर्ति थॉमस ने कहा कि दिलीप के खिलाफ हो रही जांच अपने अंतिम चरण में है और उन्हें आगे हिरासत में रखने की जरुरत नहीं है. बता दें कि अभिनेता को आठ जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें न्यायिक हिरासत के दौरान 85 दिनों से अलुवा उप जेल में रखा गया था.
दिलीप ने अपनी जमानत याचिका में दलील दी है कि वह पूरी तरह निर्दोष हैं और उन्हें फिल्म उद्योग के ताकतवर हिस्से द्वारा की जा रही एक बडी साजिश के तहत इस मामले में फंसाया गया है ताकि उन्हें इस क्षेत्र से बेदखल किया जा सके. पुलिस ने दावा किया था कि अभिनेत्री का अपहरण करने और चलती कार में उसका उत्पीडन करने की साजिश दिलीप ने ही रची थी. इस मामले में मुख्य आरोपी पल्सर सनी समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया था.