नयी दिल्ली: अमिताभ बच्चन और बोमन ईरानी अभिनीत फिल्म ‘भूतनाथ रिटर्सं’ तय कार्यक्रम के अनुसार 11 अप्रैल को सिनेमाघरों के पर्दे पर उतरेगी क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज एक हिन्दी लेखक की अंतरिम याचिका को खारिज करते हुए इसकी रिलीज पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। लेखक ने दावा किया है कि फिल्म उसकी साहित्यिक कृति से नकल की गई है.
न्यायमूर्ति एके पाठक ने निर्माताओं और अन्य से हिन्दी लघुकथा लेखक तथा कवि सुशांत सुप्रिया की याचिका पर चार हफ्तों में जवाब देने को कहा.हालांकि अदालत ने लेखक की इस अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगे वरना उसे अपूरणीय क्षति होगी. अदालत ने ट्रेलर और फिल्म की पटकथा के सारांश का विश्लेषण और मिलान सुप्रिया द्वारा 2007 में लिखी गई कहानी ‘भूतनाथ’ से किया.
अदालत ने कहा कि अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता की कहानी और फिल्म के बीच कुछ समानता हो सकती है क्योंकि वे दोनों भूत से जुडी हैं लेकिन दोनों के बीच मजबूत समानताएं नहीं हैं.
अदालत ने कहा कि ‘भूतनाथ रिटर्सं’ की शूटिंग 2006 में शुरु हुई थी और सुप्रिया की कहानी 2007 में छपी.हालांकि अदालत ने कहा कि उनका नजरिया अभी अंतिम नहीं है और इस मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई को होनी है.