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SBI ग्राहक हो जाएं अलर्ट! 30 सितंबर से पहले अगर नहीं किया ये काम तो इन बैंकिंग सेवाओं का नहीं कर पाएंगे यूज

Updated at : 14 Sep 2021 9:28 AM (IST)
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SBI ग्राहक हो जाएं अलर्ट! 30 सितंबर से पहले अगर नहीं किया ये काम तो इन बैंकिंग सेवाओं का नहीं कर पाएंगे यूज

देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ग्राहकों को 30 सितंबर, 2021 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है. यदि एसबीआई ग्राहक निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं करते हैं. तब उन्हें बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई होगी.

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अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है. बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट किया है. कस्टमर्स को डिजिटल बैंकिंग में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए SBI मेंटेनेंस एक्टिविटी (Maintenance Activity) करने जा रहा है. SBI ने अपने ग्राहकों को 30 सितंबर, 2021 से पहले अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhaar) से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है. अगर ग्राहक निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई होगी.

SBI ने अपने ट्वीट के जरिए दी ग्रहकों को ये जानकारी

SBI ने अपने ट्वीट में कहा है कि पैन-लिंक करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर 30 सितंबर के बाद पैन कार्ड इन-एक्टिव हो जाएगा. निष्क्रिय पैन कार्ड को किसी भी ट्रांजैक्शन में कोट नहीं किया जा सकता है. जो ग्राहक समय सीमा के भीतर अपने पैन कार्ड( PAN Card) को आधार से लिंक नहीं करते हैं उन्हें बैंकिंग लेनदेन में परेशानी हो सकती है.आपको बता दें कि बैंक खाते खोलने, बैंक खातों में नकद जमा, डीमैट खाते खोलने, अचल संपत्तियों के लेनदेन और सिक्योरिटीज में लेनदेन सहित कई वित्तीय लेनदेन के लिए PAN अनिवार्य है.

नई इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिए आधार-पैन को लिंक करें

  • Step 1: नई इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं.

  • Step 2: ‘Our services ‘ पर क्लिक करें.

  • Step 3: पैन और आधार विवरण दर्ज करें.

  • Step 4: मोबाइल नंबर दर्ज करें.

  • Step 5: I agree to validate my Aadhaar details पर टिक करें.

  • Step 6: लिंक आधार पर क्लिक करें.

आपको बता दें कि बैंक खाते खोलने, बैंक खातों में नकद जमा, डीमैट खाते खोलने, अचल संपत्तियों के लेनदेन और सिक्योरिटीज में लेनदेन सहित कई वित्तीय लेनदेन के लिए PAN अनिवार्य है.

RBI KYC Updation Alert

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) बार-बार बैंक के ग्राहकों ऑनलाइन फ्रॉड से अलर्ट करता रहता है. RBI ने बैंक कस्टमर्स को KYC Updation के नाम पर हो रही जालसाजी को लेकर आगाह किया है. RBI ने बैंक ग्राहकों से कहा है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी निजी और गोपनीय जानकारी किसी से भी शेयर न करें, अगर ऐसा किया तो आपको बैंक खाता खाली हो सकता है.

Posted By: Shaurya Punj

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