नयी दिल्ली :अनिवार्य सेवाओं में पुराने 500 व 1000 रुपये के नोटों का चलन अगले 72 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है. साथ ही हाइवे व पुलों पर टोल वसूली से भी छूट अगले 72 घंटे के लिए बढ़ाई गयी है.सरकार की पूर्व की घोषणा के अनुरूप अनिवार्य सेवाओं के लिए मियाद अाज रात खत्म हो रही थी. अब सरकार की इस नयी घोषणा से अनिवार्य सेवाओं में पुराने नोटों का चलन की मियाद 14 नवंबर की रात12 बजे तकहो गयी.ट्रेन टिकट बुकिंग, एयर एवं बस टिकट बुकिंग में भी अगले 72 घंटे तक पुराने नोटों का उपयोग किया जा सकेगा.
पेट्रोल पंप पर भी इस अवधि तक पुरानी नोटों का प्रयोग किया जा सकेगा. हालांकि सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसी तरह के अग्रिम बिल का भुगतान इस दौरान नहीं किया जायेगा. जनता को राहत देने के लिए सरकार ने शनिवार व रविवार को बैंक खुला रखने का निर्णय किया है.
पुराने नोट के माध्यम से यूटिलिटी बिल की भुगतान अवधि बढ़ाये जाने से जनता को बड़ी राहत मिलेगी. इस अवधि तक नये नकदी नोट बाजार में आ जाने की उम्मीद है.
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