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कर्नाटक के बाद गुजरात सरकार ने मैगी की बिक्री पर रोक हटाई

अहमदाबाद: गुजरात के खाद्य एवं दवा नियंत्रण प्राधिकरण :एफडीसीए: ने नेस्ले इंडिया के मैगी नूडल्स ब्रांड की बिक्री से प्रतिबंध हटा दिया है. बंबई उच्च न्यायालय ने अगस्त में मैगी पर लगे राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध को हटाया था.गुजरात एफडीसीए के आयुक्त एच जी कोशिया ने कहा, ‘‘एफडीसीए ने अगस्त में गुजरात में मैगी से प्रतिबंध हटाया […]

अहमदाबाद: गुजरात के खाद्य एवं दवा नियंत्रण प्राधिकरण :एफडीसीए: ने नेस्ले इंडिया के मैगी नूडल्स ब्रांड की बिक्री से प्रतिबंध हटा दिया है. बंबई उच्च न्यायालय ने अगस्त में मैगी पर लगे राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध को हटाया था.गुजरात एफडीसीए के आयुक्त एच जी कोशिया ने कहा, ‘‘एफडीसीए ने अगस्त में गुजरात में मैगी से प्रतिबंध हटाया था. बंबई उच्च न्यायालय ने देशभर में इसकी बिक्री पर लगी रोक हटाई थी जिसके बाद उसने यह फैसला लिया.

‘ गुजरात सरकार ने जून में मैगी पर रोक लगाई थी. हालांकि, अदालत के आदेश के बाद गुजरात एफडीसीए ने अगस्त में इस पर से प्रतिबंध हटा दिया था. बंबई उच्च न्यायालय ने गत 13 अगस्त को मैगी नूडल्स से प्रतिबंध हटाते हुए इसकी विनिर्माता नेस्ले इंडिया को देश में तीन स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में इसका नए सिरे से परीक्षण कराने का निर्देश दिया था. हालांकि, अभी भी गुजरात के बाजारों में मैगी उपलब्ध नहीं है. राज्य सरकार ने जून के पहले हफ्ते में मैगी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था. उस समय सरकार ने दावा किया था कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से लिए गए मैगी के सभी 27 नमूने परीक्षण में विफल रहे. 14 नमूनों में सीसे की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई. वहीं सभी नमूनों में मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया गया.जबकि इसमें यह होना ही नहीं चाहिए.

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