बेंगलूर : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कई ऋणदाताओं की ओर से दायर याचिकाओं पर यूबी समूह के चेयरमैन विजय माल्या को कल अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है. इन याचिकाओं में समूह पर बकाया करीब 600 करोड़ रुपये की वसूली के संबंध में परिसमापन की कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया गया है. न्यायमूर्ति राम मोहन रेड्डी ने माल्या को अदालत में पेश होने तथा साथ में पासपोर्ट लाने को भी कहा है.
यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स (यूबीएचएल) को ऋण देने वाली बीएनपी परिबा सहित कई कंपनियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर यूबीएचएल को बंद किए जाने की मांग की है क्योंकि होल्डिंग कंपनी उनके ऋण का भुगतान नहीं कर पा रही है.
यूबी समूह की होल्डिंग कंपनी यूबीएचएल संकटग्रस्त किंगफिशर एयरलाइंस के ऋणदाताओं द्वारा छह परिचालन बंद करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई का विरोध कर रही है. ये ऋणदाता अपना 600 करोड़ रुपये पाने का प्रयास कर रहे हैं. इन्होंने यूनाइटेड स्प्रिट्स में यूबीएचएल होल्डिंग्स की डिजाजियो में शेयर बिक्री को एक प्रकार से रोक दिया है.
यूबीएचएल माल्या के नेतृत्व वाली किंगफिशर एयरलाइन को कर्ज और विमान का लीज देने वाली छह कंपनियों द्वारा परिसमापन की कार्रवाई हेतु दायर याचिकाएं को अलालत में सुनवाई के लिए स्वीकार किए जाने का प्रतिवाद कर रही है. इन याचिकाकर्ताओं ने यूनाइटेड स्प्रिट में होल्डिंग कंपनी यूबीएचएल के शेयरों को बहुराष्ट्रीय शहराब कंपनी डियाजियों को बेचने से करीब करीब रोक दिया है.
हालांकि, अदालत ने इससे पहले यूबीएचएल को शेयर बिक्री जारी रखने की अनुमति दी थी, बशर्ते वह उसके पास 250 करोड़ रुपये की गारंटी जमा कराये. यूबीएचएल ने यह गारंटी जमा करा दी है और अब अदालत परिचालन बंद करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई कर रही है. माल्या ने पिछले सप्ताह पांच में तीन याचिकाकर्ताओं से अदालत के बाहर निपटान की उम्मीद जताई थी.
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