नयी दिल्ली:2 जीस्पेक्ट्रम मामले में ए. राजा और कनिमोझी को जमानत मिल गयी है. दोनों पर 2 जी स्पेक्ट्रम की निलामी में अपनी पसंदीदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है.
दिल्ली की अदालत ने 2जी घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी तथा सात अन्य को जमानत दी. बहरहाल, बचाव पक्ष के वकील ने ईडी के दावों का विरोध करते हुए कहा कि जांच एजेंसी की ओर से दाखिल किया गया आरोपपत्र ‘अंतर्विरोधी’ है और कलैंगर टीवी को 200 करोड रुपए का धनांतरण एक ‘जायज व्यवसायिक धनांतरण’ था.
राजा को दिसंबर, 2010 में 2जी घोटाला मामले में पूछताछ के लिये सीबीआई द्वारा समन दिये जाने के बाद डीबी समूह को दो सौ करोड रुपए लौटाये जाने संबंधी प्रवर्तन निदेशालय के आरोप के जवाब में बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया था कि टीवी चैनल को दिया गया अधिकांश धन उससे पहले ही लौटा दिया गया था.
राजा, कनिमोझी, शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल, करीम मोरानी और शरद कुमार 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में भी मुकदमे का सामना कर रहे हैं. इस मामले में सीबीआई पहले आरोप पत्र दायर कर चुकी है.