17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हैदराबाद हाईकोर्ट का आदेश : यूनिटेक को 660 करोड़ रुपये दे टीएसआईआईसी और तेलंगाना सरकार

हैदराबाद : हैदराबाद हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर को दिये एक फैसले में तेलंगाना सरकार और तेलंगाना राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा निगम (टीएसआईआईसी) को कहा है कि वे कर्ज में फंसी कंपनी यूनिटेक लिमिटेड को 660 करोड़ रुपये का भुगतान करें. अदालत ने 2008 की एक भूमि विकास परियोजना से जुड़े मामले में यह निर्देश […]

हैदराबाद : हैदराबाद हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर को दिये एक फैसले में तेलंगाना सरकार और तेलंगाना राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा निगम (टीएसआईआईसी) को कहा है कि वे कर्ज में फंसी कंपनी यूनिटेक लिमिटेड को 660 करोड़ रुपये का भुगतान करें. अदालत ने 2008 की एक भूमि विकास परियोजना से जुड़े मामले में यह निर्देश दिया है.

इसे भी पढ़ें : यूनिटेक में दस निदेशक नियुक्त होंगे, सरकार का होगा कंट्रोल

न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव ने 350 एकड़ जमीन के विकास से जुड़े मामले में यूनिटेक की याचिका पर यह निर्णय दिया है. कंपनी ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने जमीन उसे नहीं सौंपी और टीएसआईआईसी को 2007 एवं 2008 में दिये गये 165 करोड़ रुपये की मांग की. कंपनी ने इसके एवज में ब्याज की भी मांग की. अदालत ने कहा कि कंपनी को निर्णय की तिथि के चार सप्ताह के भीतर 660.55 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाये.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें