नयी दिल्ली : पूंजी बाजार नियामक (पीएफआरडीए) ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सेवा प्रदाताओं से अंशधारकों के आधार को उनके खाते से जोडने के बारे में मंजूरी लेने के लिये संशोधित फार्म का उपयोग करने को कहा है. सरकार का प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एपीवाई पेंशन की गारंटी देती है.
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एक परिपत्र में कहा कि आधार को एपीवाई से जोडने को लेकर वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग तथा एपीवाई सेवा प्रदाताओं के साथ कई बैठकें हुई है. इस प्रकार की अंतिम बैठक एक महीने पहले हुई. बैठक में पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक आफ बड़ौदा तथा ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स ने भाग लिये. परिपत्र के अनुसार एपीवाई अंशधारक पंजीकरण फार्म को इसके हिसाब से संशोधित किया है ताकि आधार को खाते से जोडने के बारे में सहमति प्राप्त की जा सके और उसका सत्यापन हो सके.
इसमें कहा गया है, सभी एपीवाई सेवा प्रदाताओं को जनवरी 2018 से संशोधित फार्म प्राप्त करना और उसके हिसाब से विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है. आधार के बारे में सूचना प्राप्त करने के बाद सेवा प्रदाताओं को उसे सेंट्रल रिकार्डकीपिंग एजेंसी पर अपलोड कराना होगा. अटल पेंशन योजना 18 साल से 40 वर्ष के सभी खाताधारकों के लिए है. इसके तहत अंशधारकों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद न्यूनतम 1,000 रुपये से 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिलता है जो उनके योगदान पर निर्भर है.
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