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अब शेयर बाजार आैर म्यूचुअल फंडों में निवेश के लिए भी आधार हो सकता है जरूरी

नयी दिल्लीः यूनिक आर्इडेंटिफिकेशन नंबर यानी आधार नंबर केवल आयकर दाखिल करने पैन कार्ड समेत अन्य आवश्यक कल्याणकारी योजनाआें का लाभ लेने के लिए ही नहीं, बल्कि शेयर बाजार आैर म्यूचुअल फंडों में निवेश के लिए भी जरूरी होगा. बताया जा रहा है कि सरकार और सेबी आधार कार्ड को वित्त बाजारों में लेन-देन से […]

नयी दिल्लीः यूनिक आर्इडेंटिफिकेशन नंबर यानी आधार नंबर केवल आयकर दाखिल करने पैन कार्ड समेत अन्य आवश्यक कल्याणकारी योजनाआें का लाभ लेने के लिए ही नहीं, बल्कि शेयर बाजार आैर म्यूचुअल फंडों में निवेश के लिए भी जरूरी होगा. बताया जा रहा है कि सरकार और सेबी आधार कार्ड को वित्त बाजारों में लेन-देन से लिंक करने की योजना बना रहे हैं. इन दोनों का मानना है कि इससे शेयर बाजार के जरिये कालेधन के शोधन को रोकने में मदद मिलेगी. इस मामले से जानकार दो सूत्रों ने बताया कि सरकार को अहसास हो चुका है कि पैन टैक्स चोरी रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है. इसलिए वह आधार पर दांव लगा रही है.

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इकोनाॅमिक्स टाइम्स में छपी खबर के अनुसार, अभी ब्रोकरों या म्यूचुअल फंड कंपनियों को आधार नंबर नहीं बताना होता और निवेशकों की पहचान पैन के जरिये होती है. सेबी के बड़े अधिकारियों ने इस बारे में अनौपचारिक तौर पर जानकारी दी है. उन्हें बताया गया है कि वित्त बाजार लेन-देन के लिए आधार नंबर को अनिवार्य बनाया जा सकता है. यह जानकारी एक बड़ी वित्तीय सेवा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने दी. उन्होंने बताया कि हमें बताया गया है कि आधार कार्ड को अनिवार्य बनाया जायेगा.

हालांकि, अभी इस बात नहीं पता है कि इसका ऐलान कब किया जायेगा. यह भी पता नहीं है कि क्या इस मामले में आधार, पैन की जगह लेगा. सरकार पहले आधार को पैन, बैंक खाता और मोबाइल फोन से लिंक करने की बात कह चुकी है. बैंक खाता रखने वालों को इस साल 31 दिसंबर तक आधार ब्योरा अपने बैंक को देनी होगी.

समाचार के अनुसार, ऑनलाइन म्यूचुअल फंड लेन-देन के लिए आधार का इस्तेमाल नो योर क्लाइंट (केवाईसी) चेक के लिए किया जा सकता है. आधार से ऑनलाइन केवाईसी (ई-केवाईसी) करने वाले निवेशकों को म्यूचुअल फंड के पास जाकर फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही उन्हें सिग्नेचर मिलाने के लिए वहां जाना पड़ता है. कुछ ब्रोकर अपनी इंडस्ट्री के लिए आधार ई-केवाईसी की सहूलियत की मांग कर रहे हैं. ब्रोकरों का कहना है कि आधार को अनिवार्य बनाने से स्टॉक मार्केट से जुड़ी कुछ गड़बड़ियों को दूर करने में मदद मिलेगी.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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