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शाहीन बाग में गोली चलाने वाले व्यक्ति को दिल्ली की अदालत ने जमानत दी

बैंसला ने ‘जय श्री राम' का नारा लगाया था और कहा था, ‘हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी

नयी दिल्ली : दक्षिणपूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में नये नागरिकता कानून को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच गोली चलाने वाले व्यक्ति कपिल बैंसला को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी.

पुलिस और आरोपी की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शुक्रवार को बैंसला को जमानत दे दी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुलशन कुमार ने कहा, सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आरोपी कपिल बैंसला को 25,000 रुपये की जमानत बांड और इतनी ही राशि की प्रतिभूति जमा करने पर जमानत दी जाती है.

बैंसला के वकील ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल की समाज में गहरी पैठ है और उनके फरार होने की कोई आशंका नहीं है. इसमें यह भी कहा कि उनके खिलाफ पहले कोई मामला दर्ज नहीं है.

आवेदन में आगे कहा गया कि आवेदक पर उनकी पत्नी और नाबालिग बच्चे की जिम्मेदारी है और उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य नहीं सध रहा है. पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध किया. उसने कहा कि बैंसला के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और मामला शुरुआती चरण में है.

एक फरवरी को बैंसला ने शाहीन बाग में हवाई फायर किए थे. पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर बैंसला ने ‘जय श्री राम’ का नारा लगाया था और कहा था, ‘हमारे देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी.

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