33.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

मुजफ्फरपुर के पूर्व अधीक्षण अभियंता की संपत्ति होगी जब्त, कोर्ट ने दिया निर्देश, जाने क्या है मामला

पटना निगरानी के अधिकृत सह विशेष जज दीपक कुमार की अदालत ने मंगलवार को तिरहुत नहर अंचल मुजफ्फरपुर के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता भरत पूर्वे व पत्नी ममता पूर्वे की 59 लाख से ऊपर की चल व अचल संपत्तियों को जब्त करने का फैसला सुनाया है.

पटना. पटना निगरानी के अधिकृत सह विशेष जज दीपक कुमार की अदालत ने मंगलवार को तिरहुत नहर अंचल मुजफ्फरपुर के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता भरत पूर्वे व पत्नी ममता पूर्वे की 59 लाख से ऊपर की चल व अचल संपत्तियों को जब्त करने का फैसला सुनाया है.

आर्थिक अपराध इकाई ने 13 अगस्त, 2013 को आइपीसी एक्ट व भादवि की धाराओं में मामला दर्ज किया था और बिहार स्पेशल कोर्ट एक्ट को धारा 13 के तहत इनकी संपत्तियों को 31 मार्च, 2015 को आवेदन देकर संपत्तियों को जब्त करने का निवेदन किया था.

अदालत ने बहादुर हाउसिंग कॉलोनी स्थित दो फ्लैट, दरभंगा शहर में मौजा सोनकी व पारा स्थित दो प्लॉट समेत बैंक व एलआइसी से संबंधित कागजात समेत अन्य दस्तावेजों को जब्त करने का निर्देश दिया.

अदालत ने अपने फैसले में पटना डीएम के पास स्वयं जाकर संपत्तियों को एक माह के अंदर सौंपने के निर्देश दिया है, अन्यथा डीएम अपने स्तर से उक्त संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई करेंगे.

Posted by Ashish Jha

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें