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हॉर्स ट्रेडिंग मामले में निलंबित एडीजी अनुराग के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार, अगली सुनवाई 6 सितंबर को

झारखंड हाइकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव 2016 हार्स ट्रेडिंग मामले में आरोपी निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता पर पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार रखा. साथ राज्य सरकार से ये सवाल पूछा है कि मूल डिवाइस की जांच रिपोर्ट में क्या मिला

Jharkhand Horse Trading Cases, Jharkhand Govt News रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने राज्यसभा चुनाव 2016 हार्स ट्रेडिंग मामले में आरोपी निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार रखा. अदालत ने राज्य सरकार की अोर से दायर शपथ पत्र पर प्रति उत्तर दायर करने के लिए प्रार्थी को समय प्रदान किया. प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गयी.

मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने छह सितंबर की तिथि निर्धारित की. अदालत ने मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की. अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी गयी मूल डिवाइस की जांच रिपोर्ट में क्या मिला है, उसे भी अदालत में प्रस्तुत ‍करें.

इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि वह राज्य सरकार के शपथ पत्र पर प्रति उत्तर दायर करना चाहते हैं. इसके लिए तीन सप्ताह का समय देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अनुराग गुप्ता ने क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की है.

उन्होंने राज्यसभा चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (पीसी एक्ट) के प्रावधान को जोड़े जाने के निर्णय को चुनौती दी है. चुनाव आयोग के निर्देश पर 29 मार्च 2018 को जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसमें तत्कालीन एडीजी अनुराग गुप्ता, तत्कालीन प्रेस सलाहकार अजय कुमार आदि को आरोपी बनाया गया था. अनुसंधानकर्ता ने पीसी एक्ट जोड़ने संबंधी आवेदन निचली अदालत में दिया था. बाद में मामला निगरानी की विशेष अदालत में ट्रांसफर किया गया था.

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