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DGCA: हवाई यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत, टिकट ‘डाउनग्रेड’ करने पर एयरलाइंस देगा मुआवजा

डीजीसीए अपने नागर विमानन आवश्यकता (सीएआर) नियम में संशोधन की तैयारी कर रहा है. सीएआर का संबंध एयरलाइंस की तरफ से बोर्डिंग से इनकार करने, उड़ानों को रद्द करने और उड़ानों में देरी के कारण यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित है.

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) उन यात्रियों को मुआवजा देने के नियम जल्द ही जारी करेगा जिनके यात्रा टिकट को एयरलाइंस ने उनकी मर्जी के बगैर ही ‘डाउनग्रेड’ कर दिया हो. इसके अलावा एयरलाइन यात्रियों को अगली अपलब्ध उड़ान भी मुफ्त में कराएगी. डीजीसीए ने शुक्रवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी.

बढ़ती शिकायतों के कारण डीजीसीए ने यह कदम उठाने का लिया निर्णय

डीजीसीए यह कदम यात्रियों को जारी किए गए टिकटों को उनकी मर्जी के बगैर ही डाउनग्रेड कर दिए जाने के बारे में बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर उठाने जा रहा है. डीजीसीए ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि इन संशोधनों के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों की मर्जी के बिना उनके टिकट को डाउनग्रेड करने पर एयरलाइंस उनको टिकट का कर समेत पूरा रिफंड उपलब्ध कराएंगी. डीजीसीए के बयान के अनुसार, वैसे यात्री जिनका डाउनग्रेड कर दिया गया है, उन यात्री को वह एयरलाइन अगली उपलब्ध उड़ान में मुफ्त यात्रा भी कराएगी.

नियम में संशोधन की तैयारी कर रहा डीजीसीए

डीजीसीए अपने नागर विमानन आवश्यकता (सीएआर) नियम में संशोधन की तैयारी कर रहा है. सीएआर का संबंध एयरलाइंस की तरफ से बोर्डिंग से इनकार करने, उड़ानों को रद्द करने और उड़ानों में देरी के कारण यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित है. इसमें टिकट को डाउनग्रे़ड किए जाने के संबंध में यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान किए जाएंगे.

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फरवरी से लागू किए जा सकते हैं नए नियम

डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नए नियम को अगले साल यानी 2023 के फरवरी से लागू किया जा सकता है. वहीं, उन्होंने बताया कि हितधारकों से सलाह के बाद डीजीसीए अंतिम नियम जारी करेगा.

(भाषा- इनपुट के साथ)

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